जिलाधिकारी, पटना द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभागार में प्रिन्टिंग एजेंसियों के संचालकों एवं मुद्रकों के साथ बैठक की गई।
जिलाधिकारी, पटना द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभागार में प्रिन्टिंग एजेंसियों के संचालकों एवं मुद्रकों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पुलिस अधीक्षक, अपर जिला दंडाधिकारी सामान्य, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम एवं अन्य उपस्थित थे। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, दानापुर एवं पटना सिटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह देखा जा रहा है कि विभिन्न सार्वजनिक संरचनाओं यथा भवनों, पुलों-पुलियों आदि पर निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा स्टीकर, बैनर, पोस्टर इत्यादि चिपका दिया जा रहा है। आम लोगों द्वारा भी इस बारे में शिकायत किया जा रहा है। इन प्रचार सामग्रियों पर मुद्रकों के बारे में कोई सूचना अंकित नहीं रहती है। यह पूर्णतः अवैध है। नियम के अनुसार मुद्रित पोस्टर/स्टीकर/बैनर के नीचे एजेंसी, जिसके माध्यम से मुद्रित कराया गया है, के नाम एवं पता का उल्लेख होना चाहिये। उल्लंघन करने वाले ऐसे मुद्रकों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों के भवनों, दीवारों, चहारदीवारियों इत्यादि पर पोस्टर चिपकाने से ये जनोपयोगी संरचनाएँ विरूपित हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा पटना में कई आकर्षक भवनों यथा बिहार संग्रहालय, सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, बापू टावर, सरदार पटेल भवन, नियोजन भवन, पटना समाहरणालय इत्यादि का निर्माण किया गया है। साथ ही काफी बड़ी संख्या में फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, सड़कों इत्यादि का भी निर्माण किया गया है। निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा इन फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, सड़कों एवं भवनों पर *विनाइल स्टीकर* चिपका दिया जा रहा है जिसे हटाना नगर निगम के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। इन विनाइल स्टीकर के चिपकाने से ये सभी *संरचनाएँ खराब* हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत आपत्तिजनक है। यह हम सबका शहर है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाने में योगदान दें। इससे हमारा पटना शहर और आकर्षक होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी ऐसा स्टीकर चिपका रहे हैं जिससे सार्वजनिक संरचनाएँ विरूपण का शिकार हो रही है वे ऐसा करने से बाज आएँ। अन्यथा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत उनके विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि *सम्पत्ति विरूपण अधिनियम सालों भर प्रभावी* रहता है। सार्वजनिक भवनों, पुल-पुलियों, सड़कों को विरूपित करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को ऐसे मुद्रकों एवं प्रिन्टिंग एजेंसियों के संचालकों को चिन्हित कर दंडात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया। अपर नगर आयुक्त को टीम बनाकर ऐसे तत्वों के विरूद्ध छापामारी अभियान चलाने एवं विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों से आशा व्यक्त की कि वे पटना शहर की खूबसूरती बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जनहित के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सभी स्टेकहोल्डर्स से अपील है कि वे पटना के विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य में अपनी-अपनी भूमिका निभाएँ।
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