
हर घर नल का जल’ योजना अंतर्गत जलापूर्ति से आच्छादित वार्डों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया होगी तेज, एक सप्ताह में राज्य मुख्यालय को भेजनी होगी अद्यतन स्थिति ।
‘हर घर नल का जल’ योजना के अंतर्गत जलापूर्ति से आच्छादित वार्डों के सामुदायिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने राज्य के सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी किया है। सभी संबंधित अभियंताओं से कहा गया है कि वे एक सप्ताह की भीतर प्रमाणीकरण की अद्यतन स्थिति विभाग को उपलब्ध कराएं।
विदित हो कि विभाग द्वारा हाल ही में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत आच्छादित वार्डों का प्रमाणीकरण “हर घर नल का जल” वार्ड के रूप में तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए “हर घर जल” वार्ड के रूप में किया जाए। यह प्रमाणीकरण वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक में अनुमोदन के उपरांत प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।
प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के तहत कनीय अभियंता द्वारा सर्वेक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी इच्छुक परिवार योजना से वंचित न रहे। इसके उपरांत स्वप्रमाणन (Self-Declaration) तैयार कर कार्यपालक अभियंता के सत्यापन के पश्चात समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रमाणीकरण में जल कनेक्शन की उपलब्धता, जल आपूर्ति की नियमितता, पाइपलाइन की स्थिति, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की जल कनेक्टिविटी, सड़क मरम्मत तथा समुदाय को जल सुरक्षा विषय पर दी गई जानकारी जैसे बिंदुओं का समावेश होता है।
इस संबंध में विभागीय मंत्री, श्री नीरज कुमार सिंह ने कहा कि “सभी अभियंता सुनिश्चित करें कि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी गंभीरता और समयबद्धता के साथ पूरी हो। MIS पोर्टल पर प्रमाणीकरण की अद्यतन स्थिति अपलोड होने से योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी की गुणवत्ता और सुदृढ़ होगी।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत आच्छादित वार्डों का प्रमाणीकरण “हर घर नल का जल” के रूप में तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का प्रमाणीकरण “हर घर जल” वार्ड के रूप में किया जाना है। विभागीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों एवं समुदाय की भागीदारी से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी इच्छुक परिवार योजना से वंचित न रहे और गुणवत्तापूर्ण एवं नियमित जलापूर्ति हेतु समुचित निगरानी हो सके।
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