डीएम द्वारा लोक शिकायत के 19 मामलों की सुनवाई की गई तथा परिवादों का निवारण किया गया
कार्यों में शिथिलता, लोक शिकायत निवारण में अरूचि एवं संवेदनहीनता के आरोप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ से स्पष्टीकरण किया गया
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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहेंः डीएम
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पटना, शुक्रवार, दिनांक 30 मई, 2025ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया।
डीएम डॉ. सिंह द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 19 मामलों की सुनवाई की गई तथा परिवादों का निवारण किया गया। लोक शिकायत के निष्पादन में शिथिलता बरतने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ से स्पष्टीकरण किया गया।
अपीलार्थी श्रीमती शीला सिन्हा, ग्राम/शहर-प्रोफेसर कॉलोनी, काजीचक, पोस्ट-बाढ़, प्रखंड/अंचल-बाढ़, जिला-पटना द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष लोक शिकायत निवारण हेतु द्वितीय अपील में वाद दायर किया गया है। अपीलार्थी की शिकायत अतिक्रमणकारी की जमाबंदी रद्द करने के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होने के संबंध में है। जिलाधिकारी ने सुनवाई में पाया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती गई है। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व की सुनवाई में अंचल अधिकारी, बाढ़ को निदेश दिया गया था कि संबंधित भूमि से अतिक्रमणकारी के जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ के माध्यम से अपर समाहर्ता, पटना को भेजें। परन्तु अंचल अधिकारी, बाढ़ के प्रस्ताव पर भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपर समाहर्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जमाबंदी रद्द करने से संबंधित प्रस्ताव उनके न्यायालय को अप्राप्त है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत खेदजनक है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ द्वारा प्रस्ताव को अपर समाहर्ता को भेजा जाना था परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बाढ़ के समक्ष दिनांक 06.08.2021 को ही आवेदन दिया था। पुनर्विलोकन हेतु दायर आवेदन का निष्पादन लंबित है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ द्वारा बरती जा रही शिथिलता के कारण शिकायत का निवारण नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह खेदजनक है। इसके कारण आवेदक की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। राजस्व कार्य में लापरवाही एवं लोक शिकायत निवारण में शिथिलता बरतने के कारण जिलाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़ से स्पष्टीकरण किया गया। साथ ही उन्हें सुनवाई की अगली तिथि से पूर्व आदेश का अनुपालन कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अपर समाहर्ता जमाबंदी रद्दीकरण प्रस्ताव प्राप्त होते ही जमाबंदी रद्दवाद संधारित कर विधिवत सुनवाई करते हुए आदेश पारित करेंगे। अंचल अधिकारी को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया गया।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।
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