बिहार राज्य में आगामी वर्षों में ईधन की जरूरत को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य के कोने-कोने में पेट्रोल पम्प खोले जाने हेतु पहुँच पथ निर्माण संबंधित प्रस्तावों (22 प्रस्तावों पर) पर अनुमोदन / सहमति प्रदान की गयी है।

बिहार राज्य में आगामी वर्षों में ईधन की जरूरत को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य के कोने-कोने में पेट्रोल पम्प खोले जाने हेतु पहुँच पथ निर्माण संबंधित प्रस्तावों (22 प्रस्तावों पर) पर अनुमोदन / सहमति प्रदान की गयी है।

पटना दिनांक 27 जून 24: भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को संशोधित करते हुए वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 दिनांक 01.12.2023 से लागू किया गया है।
वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 लागू होने के उपरान्त सार्वजनिक सड़क और रेल मार्ग के किनारे पर अवस्थित सुविधाओं और पर्यावासी तक पहुँच पथ प्रदान करने के लिये प्रति मामला 0.1 हे0 तक वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग की शक्ति राज्य सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) को प्रत्यायोजित किया गया है।
उपर्युक्त संशोधित अधिनियम लागू होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पत्रांक वन भूमि-10/2024 240 (ई0) दिनांक 31.05.2024 द्वारा प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है।
माननीय मंत्री (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन)  द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का उपयोग करते हेतु पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) के पहुँच पथ निर्माण संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की गयी एवं बिहार राज्य में आगामी वर्षों में ईधन की जरूरत को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य के कोने-कोने में पेट्रोल पम्प खोले जाने हेतु पहुँच पथ निर्माण संबंधित प्रस्तावों (22 प्रस्तावों पर) पर अनुमोदन / सहमति प्रदान की गयी है। सहमती दिए जाने के दौरान माननीय मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि अब रिटेल आउटलेट खोलने वाले आसानी से अपने कार्य को गति देंगे साथ ही आमजनमानस को भी अब सर्वसुलभता से ईधन उपलब्ध होगा और बड़े पैमानों पर विकास कार्यों में गति आएगी।

0 Response to "बिहार राज्य में आगामी वर्षों में ईधन की जरूरत को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य के कोने-कोने में पेट्रोल पम्प खोले जाने हेतु पहुँच पथ निर्माण संबंधित प्रस्तावों (22 प्रस्तावों पर) पर अनुमोदन / सहमति प्रदान की गयी है।"

एक टिप्पणी भेजें

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article