निर्वाचन कार्यों में गंभीर लापरवाही पर 131 बीएलओ से शोकौज करने का डीएम ने दिया निदेश; वेतन भी स्थगित रहेगा

निर्वाचन कार्यों में गंभीर लापरवाही पर 131 बीएलओ से शोकौज करने का डीएम ने दिया निदेश; वेतन भी स्थगित रहेगा


दिनांक: 01.12.2023

जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर अनुशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगीः डीएम

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निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: डीएम

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१. आगामी लोक सभा निर्वाचन, 2024 के अवसर पर फोटो निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम तहत दिनांक 27.10.2023 को निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। दिनांक 27.10.2023 से 09.12.2023 तक दावा/आपत्ति प्राप्त किया जा रहा है। फोटो निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 25.11.2023 (शनिवार) तथा 26.11.2023 (रविवार) को विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया।


२. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा प्रत्येक दिन निर्वाचकों के प्रपत्र-6, 7 एवं 8 आवेदन संग्रहण से संबंधित कार्य की  समीक्षा की जा रही है। उक्त क्रम में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि में कई बीएलओ के द्वारा प्रपत्र-6, 7 एवं 8 का संग्रहण प्रतिवेदन शून्य (0) है। 


संबंधित ईआरओ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ऐसे कुल 131 बीएलओ हैं जिनकी संख्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार निम्नवत हैः- पटना साहिब-78, फतुहा-21 एवं मसौढ़ी(अ.जा.)-32. 


इसमें 102 शिक्षक तथा 29 आंगनबाड़ी सेविका हैं।


३. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना ने कहा कि यह इन बीएलओ द्वारा  निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने तथा घोर लापरवाही का द्योतक है। साथ ही यह संबंधित बीएलओ द्वारा आयोग के निदेशों के अनुपालन में आपराधिक लापरवाही को भी दर्शाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-13ग के अनुसार सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित अधिकारी या कर्मचारीवृन्द उस अवधि में निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाते हैं और ऐसे अधिकारी या कर्मचारीवृन्द, उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन में अध्यधीन होते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों के भंग होने की स्थिति में दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। 


४.उक्त विधिक प्रावधानों के तहत यदि निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, कार्यलोप आदि का आरोप सिद्ध होता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।


५.जिलाधिकारी द्वारा इन 131 बीएलओ के ज़िला-स्तरीय पदाधिकारियों- जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस-को निदेश दिया गया है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के दोषी बीएलओ से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त कर जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थापित करना सुनिश्चित करें।


६.जिलाधिकारी ने कहा कि यदि इन बीएलओ का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो प्रावधानों के आलोक में उनके विरूद्ध दंडात्मक एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्पष्टीकरण स्वीकृत होने तक उक्त सभी 131 बीएलओ का वेतन भुगतान स्थगित रहेगा। 


७.जिलाधिकारी ने कहा कि  निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

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