सीबीआई ने बीएसएनएल के तत्कालीन जीएम, तत्कालीन डीजीएम, तत्कालीन एजीएम एवं अन्यों  सहित 21 कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया और लगभग 25 स्थानों पर तलाशी ली

सीबीआई ने बीएसएनएल के तत्कालीन जीएम, तत्कालीन डीजीएम, तत्कालीन एजीएम एवं अन्यों सहित 21 कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया और लगभग 25 स्थानों पर तलाशी ली

                                                                                      दिनाँक: 16.06.2023

सीबीआई ने बीएसएनएल, असम सर्किल, गुवाहाटी की शिकायत के आधार पर बीएसएनएल जोरहाट, सिबसागर,गुवाहाटी , आदि के तत्कालीन महाप्रबंधक, तत्कालीन उप महाप्रबंधक, तत्कालीन एजीएम, तत्कालीन मुख्य लेखा अधिकारी आदि सहित बीएसएनएल के 21 कर्मियों तथा निजी व्यक्ति सहित अन्यों  के विरुद्ध मामला दर्ज किया।  


ऐसा आरोप है कि लोक सेवकों ने ठेकेदार एवं अन्यों के साथ षड़यंत्र किया और इसके अनुसरण में, बीएसएनएल के साथ धोखाधड़ी की। आगे ऐसा आरोप है कि ठेकेदार को ओपन ट्रेंचिंग पद्धति के माध्यम से 90,000/- रु. प्रति किमी की दर से राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल बिछाने का कार्य आदेश दिया गया था। ऐसा भी आरोप है कि बाद में, ठेकेदार ने अनुबंध में राइट ऑफ वे, ईजमेंट क्लॉज के प्रावधान के बावजूद, खुली ट्रेंचिंग विधि को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग (Horizontal Directional Drilling, HDD) विधि (@ 2,30,000/- रु. प्रति  किमी) में परिवर्तित करने के लिए  निजी भूमि मालिकों आदि से नो राइट वे( No Right of way ) सहित अलग अलग तर्क दिए जिससे टेंडर क्लॉज का उल्लंघन हुआ एवं बीएसएनएल को 22 करोड़ रु. (लगभग) का नुकसान हुआ।


असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और हरियाणा राज्यों में स्थित आरोपियों के कार्यालयों एवं आवासीय परिसरों सहित आज 25 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिससे आपत्तिजनक सामान बरामद हुए।


इस मामले में जाँच जारी है।

            

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