जिलाधिकारी ने 21 कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की, पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025
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सभी पदाधिकारी *न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे बल्कि लोगों के बीच उनकी कार्य-निष्पक्षता परिलक्षित भी होनी* चाहिएः ज़िलाधिकारी का अधिकारियों को निदेश
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विधानसभा चुनाव के सफलतापूर्वक संचालन हेतु सभी कोषांग सतत क्रियाशील है
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18-19 साल के नये मतदाताओं, महिला मतदाताओं, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर उत्कृष्ट व्यवस्था रहेगीः ज़िलाधिकारी
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स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्धः डीएम
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हम लोकतंत्र के इस उत्सव को एक सुखद अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं; सुगम, सहज, सुरक्षित एवं समावेशी चुनाव कराने के लिए सभी कार्रवाई की जा रही हैः ज़िलाधिकारी
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पटना, दिनांक 03 सितम्बर, 2025ः
* जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए गठित 21 कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। उन्होंने पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए 21 कोषांगों का गठन किया गया है। यह सतत क्रियाशील है। सभी कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों एवं नोडल पदाधिकारियों का दायित्व तय किया गया है। अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
* जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग के निदेशों के अनुसार सभी कोषांगों द्वारा अपने-अपने कार्यों को समय से सुचारूपूर्वक संपन्न किया जा रहा है। पूरे पटना जिला के 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 5,665 मतदान केन्द्र है जो 2,982 मतदान केन्द्र अवस्थितियों (पोलिंग स्टेशन लोकेशन) में स्थित है। सभी मतदान केन्द्रों पर कार्मिकों की नियुक्ति जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा की जानी है। कार्मिक कोषांग के नोडल अधिकारी को चुनाव के लिए कार्मिकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आकलन कर नियुक्ति हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि हरएक बूथ पर आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी-1, 2 एवं 3 की तैनाती, माइक्रोऑब्जर्वर, मतगणना हेतु मतगणना कर्मियों इत्यादि (रिजर्व सहित) के प्रारंभिक आकलन के अनुसार निर्वाचन में लगभग 35,000 (पैतीस हजार) कर्मियों की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे अधिक संख्या में लगभग 40,000 (चालीस हजार) कर्मियों का डाटाबेस तैयार किया जा चुका है तथा पोर्टल पर इन सबकी इन्ट्री भी की जा चुकी है। यह प्रक्रिया जारी है। आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार समुचित संख्या में कर्मियों को सुरक्षित भी रखा जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी कार्मिकों को विधिवत ढंग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। करीब 646 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा निर्वाचन कार्य में संलग्न हरएक पदाधिकारी एवं कर्मी को अनेक चरणों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इन सभी को चुनाव के हर पहलू के बारे में विधिवत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे *अपने दायित्वों का आयोग के निर्देशों के अनुरूप त्रुटिरहित ढंग से निर्वहन करने में सक्षम* होंगे। ज़िलाधिकारी ने कहा कि प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है जिसमें लगभग 40 से 45 हजार पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुल 1,126 सेक्टर पदाधिकारियों तथा सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
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जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रतिनियुक्ति की तारीख से निर्वाचन परिणाम के घोषित किए जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाते हैं और तदनुसार उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के *नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन* के अधीन कार्यरत रहते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि *सभी पदाधिकारी न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे बल्कि लोगों के बीच उनकी कार्य-निष्पक्षता परिलक्षित भी होनी चाहिए*। इसी उद्देश्य से सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे अपने दायित्वों का आयोग के निर्देशों के अनुरूप त्रुटिरहित ढंग से निर्वहन करने में सक्षम हों।
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जिलाधिकारी ने कहा कि वाहन कोषांग द्वारा वाहनों की आवश्यकता का आकलन कर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। विधान सभावार वाहन कोषांग क्रियाशील रहेगा। कुल 13 स्थानों पर वाहन कोषांग का संचालन किया जाएगा जिसमें गाँधी मैदान, पटना में दो विधान सभा क्षेत्रों का वाहन कोषांग चलेगा। इसके नोडल अधिकारी को मापदंडों के आधार पर वाहनों की आवश्यकता-उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि *निर्वाचन लोकतांत्रिक ढांचा का रीढ़ एवं भारतीय गणतंत्र का आधार* है। जिला प्रशासन *निर्वाचन कार्य को उत्सवी माहौल में सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध* है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था, रैम्प, साइनेज, शेड, फर्नीचर इत्यादि का भौतिक सत्यापन कर उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। उप विकास आयुक्त, पटना को इसका अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन के अवसर पर पटना जिलान्तर्गत 14 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चयनित ईवीएम कमिशनिंग, डिस्पैच स्थल एवं पोल्ड ईवीएम संग्रहण केन्द्र पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के तहत सुरक्षा मानकों के अनुसार वज्रगृह का निर्माण किया जाना है। विधान सभावार 14 ईवीएम कमिशनिंग-सह-डिस्पैच सेंटर रहेगा। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं भवन कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया है कि संयुक्त टीम गठित कर प्रस्तावित ईवीएम कमिशनिंग-सह-डिस्पैच सेंटर का भ्रमण कर शीघ्र प्रतिवेदन दें। भवन कार्यपालक अभियंताओं को सुरक्षा मानकों के अनुसार वज्रगृह निर्माण हेतु विधिवत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा बैठक में अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई एवं सीसीए के तहत कार्रवाई की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई तथा शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं दुकानों के सत्यापन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शस्त्र सत्यापन की अवधि को दिनांक 15.09.2025 तक विस्तारित किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निदेश दिया कि शस्त्रों का विधिवत सत्यापन करें। शस्त्र अधिनियम का सख्ती से अनुपालन कराएँ। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। मद्य निषेध अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेश दिया कि अपराधियों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सुसंगत धाराओं यथा धारा-126, धारा-135 एवं धारा-129 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। उपद्रवी तत्वों से नियमानुसार बांड भरवाएँ। इसके लिए थानों में कैम्प कोर्ट का आयोजन करने का निदेश दिया गया। अधिकारियों को सीसीए-3 एवं सीसीए-12 के तहत अपराध नियंत्रण हेतु नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शांति भंग करने की किसी भी चेष्टा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्रभावी कार्रवाई किया जाए। आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के पूर्व के वृत्तांत को देखते हुए उनके विरूद्ध सजग रहकर विधिसम्मत कार्रवाई करें।
ज़िलाधिकारी ने अधिकारियों को प्रलोभन-मुक्त मतदान के लिए सघन अभियान चलाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रवार भेद्यता मानचित्रण संबंधी कार्य किया जा रहा है। 563 सेक्टर पदाधिकारी तथा सेक्टर पुलिस पदाधिकारी भी वलनरेबल हैमलेट तथा वलनरेबल निर्वाचक की पहचान कर रहे हैं। वे भेद्य टोलों में लगातार भ्रमण कर लोगों से सम्पर्क संख्या प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें भेद्य मतदाताओं के साथ नियमित बैठक कर मतदाताओं के बीच आत्मविश्वास जागृत करने का निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के लिए 24x7 टीम सक्रिय रहेगी। लगभग 20 इनफ़ोर्समेंट एजेन्सीज़ पैसों के ट्रांजैक्शन पर नजर रखेगी। आदर्श आचार संहिता कोषांग तथा विधि-व्यवस्था कोषांग क्रियाशील रहेगा। चुनाव में मानकों के अनुसार स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी), फ्लाईंग स्क्वायड (एफएस) सहित विभिन्न टीम तैनात किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति/समूह द्वारा मतदाताओं को भयभीत न किया जाए तथा प्रलोभन न दिया जाए। राइट टू वोट पर किसी भी तरह का खतरा उत्पन्न करने की चेष्टा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को डेडिकेटेड टीम द्वारा विफल किया जाएगा। डीएम ने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पदाधिकारी इस पर नजर रखेंगे।
ज़िलाधिकारी ने निर्वाचकों से भी बिना किसी भय या प्रलोभन के निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रियता से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि *भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार का सुसूचित, नैतिक एवं प्रलोभन-मुक्त तरीके से प्रयोग कर हम अपने समृद्ध लोकतंत्र को एक नया आयाम* दे सकते हैं।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के बीच सघन जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। वीटीआर में वृद्धि के लिए जिला स्वीप कोर कमिटि सतत सक्रिय है।
* ज़िलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी बूथ-लेवल कॉम्युनिकेशन प्लान बनाने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को ईवीएम-वीवीपैट वितरण स्थलों, वज्रगृह स्थलों, अर्द्ध-सैनिक बलों का आवासन एवं परिवहन, तकनीकी प्रबंधन सहित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।
* विदित हो कि ज़िलाधिकारी द्वारा गठित कोषांगों एवं इनके वरीय नोडल पदाधिकारियों का विवरण निम्नवत हैः-
1. कार्मिक कोषांग- अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना
2. प्रशिक्षण कोषांग- अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, पटना
3. ईवीएम एवं वीवीपैट कोषांग- अपर जिला दंडाधिकारी, सामान्य, पटना
4. स्वीप एवं पीडब्ल्यूडी/वीटीआर उन्नयन कोषांग- अपर जिला दंडाधिकारी, विशेष कार्यक्रम, पटना
5. विधि-व्यवस्था, वीएम एण्ड सेक्युरिटी प्लान/विधि व्यवस्था समन्वय कोषांग- अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना
6. सामग्री कोषांग- अपर जिला दंडाधिकारी, विशेष कार्यक्रम, पटना
7. वाहन कोषांग- अपर समाहर्ता, पटना
8. कम्प्यूटराईजेशन/साइबर सेक्युरिटी/आईटी/एसएमएस/प्रतिवेदन वेबकॉस्टिंग कोषांग- अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना
9. आदर्श आचार संहिता कोषांग- अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम; अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना एवं अपर जिला दंडाधिकारी, नगर व्यवस्था, पटना।
10. निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग- बन्दोबस्त पदाधिकारी, पटना
11. पोस्टल बैलेट पेपर/ईटीपीबीएमएस कोषांग- उप विकास आयुक्त, पटना
12. मीडिया एवं एमसीएमसी कोषांग- अपर जिला दंडाधिकारी, विशेष कार्यक्रम, पटना
13. जिला संचार योजना (कॉम्युनिकेशन प्लान)/एसएमएस मॉनिटरिंग एवं डीईएमपी कोषांग- अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, पटना
14. निर्वाचक नामावली कोषांग (मतदाता सूची एवं मतदान केन्द्र कोषांग)- अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना
15. एएमएफ कोषांग- उप विकास आयुक्त, पटना
16. शिकायत निवारण एवं वोटर हेल्पलाईन कोषांग (जिला सम्पर्क केन्द्र(डीसीसी)/हेल्पलाईन/ नियंत्रण कक्ष/शिकायत एवं समाधान अनुश्रवण कोषांग)- अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना
17. प्रेक्षक एवं प्रोटोकोल कोषांग- अपर जिला दंडाधिकारी, सामान्य, पटना
18. वज्रगृह एवं मतगणना कोषांग- अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना
19. सीपीएफ कोषांग- उप विकास आयुक्त, पटना
20. कार्मिक कल्याण कोषांग- अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम, पटना
21. जिला निर्वाचन समन्वय कोषांग- उप विकास आयुक्त, पटना
* जिलाधिकारी ने इन सभी कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की तथा *सभी पदाधिकारियों को अन्तर्काेषांगीय समन्वय स्थापित कर चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का निदेश दिया*। जिलाधिकारी ने कहा कि उप विकास आयुक्त, पटना सभी कोषांगों के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में हैं। वे सभी कोषांगों से समन्वय कायम करते हुए निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि उनके स्तर से निर्वाचन संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है।
* ज़िलाधिकारी ने कहा कि पूरे पटना जिला के 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 5,665 मतदान केन्द्र है जो 2,982 मतदान केन्द्र अवस्थितियों (पोलिंग स्टेशन लोकेशन) में स्थित है। लगभग 10-11 बूथ पर एक सेक्टर अधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। 563 सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से 5,665 मतदान केन्द्रों की मैपिंग कराई जा रही है। मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ (एएमएफ) यथा रैम्प, शौचालय, बिजली, साईनेज, पेयजल, हेल्प डेस्क आदि की व्यवस्था रहेगी। 18-19 साल के नये मतदाताओं, महिला मतदाताओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर उत्कृष्ट व्यवस्था रहेगी।
* ज़िलाधिकारी ने कहा कि भेद्यता मानचित्रण, मतदान केन्द्रों पर एएमएफ की उपलब्धता, ईवीएम को किस तरह से मतदान केन्द्रों पर ले जाया जाएगा, पोलिंग पार्टी, पुलिस ऑफिसर एवं फोर्स की व्यवस्था, वाहन प्रबंधन, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था का संधारण इत्यादि निर्वाचन के *मुख्य आधार-स्तंभ* हैं। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मानकों के अनुरूप पूरी तैयारी करें। सुगम, सहज, सुरक्षित एवं समावेशी चुनाव कराने के लिए सभी कार्रवाई करें।
* ज़िलाधिकारी द्वारा सभी स्टेकहोल्डर्स से मापदंडों के अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया अपनाने हेतु अपील की गई है।
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जिलाधिकारी ने सभी 14 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों तथा स्वीप कोषांग में शामिल लगभग 20 विभागों के जिला-स्तरीय पदाधिकारियों को आसन्न बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2025 के आलोक में *मिशन 60 अभियान* को सफल बनाने का निदेश दिया है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले चयनित 60 मतदान केन्द्रों पर विशेष प्रयासों के माध्यम से मतदान प्रतिशत को 66 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं *पूरे पटना जिला के मतदान प्रतिशत को भी राष्ट्रीय औसत लगभग 66 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य* रखा गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कहा है कि चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए *गाँव-गाँव में अभियान चलाएँ तथा लोगों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित* करें। उन्होंने कहा कि *शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता* अच्छी स्थिति नहीं है। इसमें परिवर्तन लाने के लिए स्वीप गतिविधि अंतर्गत नियमित तौर पर कार्यक्रम का आयोजन करें। जिन मतदान केन्द्रों पर पूर्व के चुनावों में कम वोटर टर्नआउट हुआ है वहाँ सघन जागरूकता अभियान चलाएँ। *मतदाताओं को उनके मत का महत्व बताएँ तथा मतदान करने के लिए प्रेरित* करें। डीएम ने कहा कि *संविधान द्वारा प्रदत्त सार्वभौम वयस्क मताधिकार हम सभी के लिए बहुमूल्य है। जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। चुनावों में उच्च मतदान प्रतिशत इसे एक नया आयाम* देगा।
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* ज़िलाधिकारी ने कहा कि *हम लोकतंत्र के इस उत्सव को एक सुखद अनुभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध* हैं। सभी निर्वाचकों से अपील है कि *वे आनेवाले विधानसभा चुनाव में वोट जरूर* दें। इससे *हमारा समृद्ध लोकतंत्र और प्रस्फुटित होगा तथा इसे एक नया आयाम* मिलेगा।
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