मछली पालकों को सरकार दे रही है आर्थिक सहायता, तुरंत करें आवेदन

मछली पालकों को सरकार दे रही है आर्थिक सहायता, तुरंत करें आवेदन


मुख्यमंत्री जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना का लाभ उठाने के लिए 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन 
• विगत दो वर्षों में मछली पालकों को 1530 लाख रूपये का मिला अनुदान
• योजना के तहत प्रति यूनिट इकाई लागत प्राक्कालित राशि का 60–80 प्रतिशत तक दिया जा रहा है अनुदान
पटना 14,जुलाई।
बिहार सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए मछली पालकों को सहायता दे रही है, जिसकी बदौलत राज्य को मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भरता मिली है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय ने मुख्यमंत्री जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना 2025/26 के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसका लाभ उठाने के लिए मछली पालकों के पास 31 अगस्त तक का समय है। इस तिथि तक आवेदन करने वाले आवेदक योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना के तहत राज्य के जलाशयों में संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण एवं केज आधारित मत्स्य पालन तकनिक के द्वारा जलाशय में मत्स्य उत्पादकता एवं  उत्पादन को बढ़ाना है, जहाँ सभी वर्ग के मछली पालकों को 60 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 80 फीसदी की सब्सिीडी दी जा रही हैए शेष राशि लाभार्थी के द्वारा बैंक ऋण/स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा। 
इस योजनान्तर्गत राज्य के जलाशयों में संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण एवं केज आधारित मत्स्य पालन के द्वारा मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन दक्षिणी बिहार के जिले में लागू की जाएगा जहाँ जलाशय अव्यवस्थित है- इसमें बाँका, नवादा, जमुई, सासाराम, कैमूर, मुंगेर, लखीसराय आदि प्रमुख है। इस योजना के जरिए विगत तीन वर्षो में मछली पालकों को 1530 लाख रूपये का अनुदान दिया जा चुका है। जिसका लाभ उठाकर राज्य के मछली पालक आत्मनिर्भर हुए हैं। 
मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के तहत जिन दो श्रेणियों मे अनुदान दिया जाता है, उसमें पहली श्रेणी मत्स्य अंगुलिका संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण मात्स्यिकी की है, जिसका लाभ लेने के लिए 0.06 लाख प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर अनुदान देय है। वहीं दूसरी श्रेणी जलाशय में केज का अधिष्ठापन की है, इसके लिए 3 लाख रूपये प्रति केज की इकाई लागत पर अनुदान दिया जाएगा। 
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैए और सभी इच्छुक लाभार्थी 31 अगस्त तक fisheries.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते है। आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त 2025 तक चलेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.Html पर अथवा जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

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