जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभागार में निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में प्रगति की समीक्षा की गई

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभागार में निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में प्रगति की समीक्षा की गई

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभागार में निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में प्रगति की समीक्षा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब एवं फुलवारी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ, अपर नगर आयुक्त, सभी 17 नगर निकायों के नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर, सफ़ाई निरीक्षक, सफ़ाई पर्यवेक्षक, कर संग्रहक एवं अन्य भी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी ने कहा कि आज की यह अहम बैठक निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बारे में आप सबको सेंसिटाईज करने के लिए बुलाया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों के अनुसार सभी बीएलओ द्वारा निर्वाचकों के बीच गणना फॉर्म (ईएफ) का वितरण किया जा रहा है तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्वाचकों से इसे संग्रह भी किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी है। 01 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि शत-प्रतिशत निर्वाचकों के बीच गणना फॉर्म का वितरण तथा उनसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे संग्रह करना सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सुनिश्चित कराएँ। 
जिलाधिकारी ने कहा कि वितरण एवं संग्रहण में सहयोग प्रदान करने हेतु वोलंटियर्स को तैनात किया गया है। पटना नगर निगम के अतिरिक्त पटना में 16 अन्य नगर निकाय है। सभी 17 नगर निकायों में नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तत्परतापूर्वक करने का निदेश दिया गया। पटना नगर निगम क्षेत्र में चार विधान सभा क्षेत्रों यथा दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार एवं पटना साहिब में लगभग 1,550 बूथ (मतदान केन्द्र) अवस्थित है। इन चार विधान सभा क्षेत्रों में करीब 18 लाख मतदाता हैं। शहरी क्षेत्रों में सहायता हेतु पटना नगर निगम के 375 सफ़ाई पर्यवेक्षकों तथा 75 सफ़ाई निरीक्षकों, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के सदस्यों को फैसिलिटेटर के तौर पर लगाया गया है। एनयूएलएम में पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 20 कॉम्युनिटी रिसोर्स पर्सन तथा 796 स्वयं सहायता समूहों में 7,960 सदस्य हैं। सिटी मिशन मैनेजर को शहरी क्षेत्रों के सभी बीएलओ को सहायता प्रदान करने हेतु ईआरओ के साथ समन्वय कर एनयूएलएम के सदस्यों को फैसिलिटेटर के तौर पर तैनात रखने का निदेश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि आईसीडीएस के सेविकाओं को पटना जिला में गणना प्रपत्र के वितरण एवं संग्रह कार्य में सहयोग करने हेतु तैनात किया गया है। इसके साथ-साथ अन्य विभागों के पदाधिकारियों को भी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में संलग्न किया गया है। ये सभी आयोग के निदेशों के अनुसार अभियान में सहयोग प्रदान करेंगे।  
जिलाधिकारी द्वारा अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) एवं सभी नगर कार्यपालक अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने-अपने अधीनस्थ शत-प्रतिशत वोलंटियर्स को गहन पुनरीक्षण कार्य में फैसिलिटेटर की भूमिका सुचारूपूर्वक निभाने तथा बीएलओ को सहयोग प्रदान करने के कार्य का अनुश्रवण करें।  

जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को अभियान में सभी स्टेकहोल्डर्स की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी द्वारा डोर-टू-डोर गणना फॉर्म (ईएफ) के वितरण एवं निर्वाचकों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसे संग्रह करने की प्रक्रिया में तेजी लाने सहित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। प्रत्येक मतदाता से अपील की गई कि वे गणना प्रपत्र को आवश्यक  सेल्फ-एटेस्टेड दस्तावेजों के साथ संलग्न कर तथा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यथाशीघ्र संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराएं। मतदाता voters.eci.gov.in पर एपिक नंबर डालकर भी गणना प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से गणना प्रपत्र भरने एवं दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा voters.eci.gov.in एवं ECINet App  पर भी उपलब्ध हो रही है। 
जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार के लिए अंतिम गहन पुनरीक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2003 में 01 जनवरी, 2003 को अर्हता तिथि मानते हुए किया गया था। 1 जनवरी, 2003 की अर्हता तिथि तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के दौरान गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 01.01.2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को केवल अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी मतदाता के माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति 01.01.2003 तक मतदाता सूची में शामिल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के दौरान नामांकन के लिए उनसे संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे उस व्यक्ति की जन्मतिथि कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की सहायता के लिए जिला सम्पर्क केन्द्र-सह-मतदाता हेल्पलाइन टॉलफ्री नम्बर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।

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