जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा आज 187-मनेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत बिहटा प्रखंड के कोरहर गाँव के श्रीरामपुर पंचायत स्थित महादलित टोला का स्थल भ्रमण किया गया तथा निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रह कार्यों में प्रगति का जायजा लिया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना द्वारा आज 187-मनेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत बिहटा प्रखंड के कोरहर गाँव के श्रीरामपुर पंचायत स्थित महादलित टोला का स्थल भ्रमण किया गया तथा निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्र का वितरण एवं संग्रह कार्यों में प्रगति का जायजा लिया गया। उन्होंने लगभग एक घंटा घूम-घूमकर स्थानीय निर्वाचकों तथा आम जनता से संवाद स्थापित किया और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के उद्देश्य, महत्व एवं प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। लोगों ने चुनाव आयोग को अपने द्वार पाकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की तथा आयोग की इस पहल पर खुशी ज़ाहिर की। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों की सहायता के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र तत्पर है। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सभी लोगों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
बीएलओ ने जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया कि डोर-टू-डोर गणना फॉर्म (ईएफ) का वितरण एवं निर्वाचकों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ संग्रह तीव्र गति से किया जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है।
जिलाधिकारी द्वारा विकास मित्र से भी वार्ता की गई तथा उन्हें अभियान में फैसिलिटेटर के तौर पर बीएलओ को सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 187-मनेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता दानापुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी बिहटा, अंचल अधिकारी बिहटा एवं अन्य अधिकारियों को भी पुनरीक्षण अभियान में निर्वाचकों को गणना प्रपत्र भरने में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों के अनुसार निर्वाचकों को अभियान में हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए विभिन्न विभागों के वोलंटियर्स को तैनात किया गया है।
जिलाधिकारी ने लोगों से संवाद करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिक निर्वाचक नामावली में शामिल हों और कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली से बाहर न हो। साथ ही कोई भी अपात्र मतदाता इसमें शामिल न हो। मृत/स्थानान्तरित/अनुपस्थित मतदाताओं का नाम हटाना भी इसका प्रयोजन है। ज़िलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचक नामावली की सत्यनिष्ठा बनाए रखना आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.07.2025 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 में 25 जून से 26 जुलाई तक हाउस-टू-हाउस सर्वेक्षण एवं 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक निर्धारित की गई है। 30 सितंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम निर्वाचक नामावली की प्रति सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी। साथ ही ईसीआई/सीईओ के वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि अभियान के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, बीमार लोगों, दिव्यांगजन, भेद्य समूहों सहित सभी निर्वाचकों की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है तथा उन्हें यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है। इसके लिए विकास मित्रों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, जीविका दीदियों सहित अनेक क्षेत्रीय कर्मियों को लगाया गया है जो सभी निर्वाचकों को विधिवत सहायता प्रदान करेंगे। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं बीएलओ को इसके लिए निर्देशित किया गया है।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि पुनरीक्षण के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में उल्लिखित मतदाता के रूप में पंजीकरण की पात्रता और अयोग्यता संबंधी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाले भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के स्थान के सामान्य निवासी हैं एवं किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य नहीं है, वे सभी निर्वाचक बनने की अर्हता रखते हैं।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं द्वारा समय पर फॉर्म नहीं जमा किया जाएगा उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यदि कोई मतदाता समय पर गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं तो वे दावा-आपŸिा अवधि के दौरान फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र के साथ नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने प्रत्येक मतदाता से अपील करते हुए कहा कि वे गणना प्रपत्र को आवश्यक सेल्फ-एटेस्टेड दस्तावेजों के साथ संलग्न कर तथा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यथाशीघ्र बीएलओ को उपलब्ध कराएं।
*ज़िलाधिकारी ने कहा कि बिहार के लिए अंतिम गहन पुनरीक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2003 में 01 जनवरी, 2003 को अर्हता तिथि मानते हुए किया गया था। 1 जनवरी, 2003 की अर्हता तिथि तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 के दौरान गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 01.01.2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं को केवल अपनी प्रविष्टियों की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी मतदाता के माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति 01.01.2003 तक मतदाता सूची में शामिल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इस विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के दौरान नामांकन के लिए उनसे संबंधित किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे उस व्यक्ति की जन्मतिथि कुछ भी हो।
*ज़िलाधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की सहायता के लिए जिला सम्पर्क केन्द्र-सह-मतदाता हेल्पलाइन टॉलफ्री नम्बर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।*
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