खुले में निर्माण सामग्रियों के परिवहन पर रोक; पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंः डीएम
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई
==========================
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स सजग एवं तत्पर रहें; वैज्ञानिक तरीके से तथा मिशन मोड में काम करेंः डीएम
==========================
खुले में निर्माण सामग्रियों के परिवहन पर रोक; पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंः डीएम
==========================
धूल तथा पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि को रोकने के लिए निरोधात्मक तथा उपचारात्मक कार्रवाई करेंः डीएम ने दिया निदेश
==========================
पटना, सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 2025ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में वायु प्रदूषण के रोक-थाम एवं नियंत्रण हेतु गठित जिला-स्तरीय क्रियान्वयन समिति (डीएलआईसी) की बैठक आयोजित हुई। पटना शहर के परिवेशीय वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स को सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
ज़िलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने सभी संबद्ध पदाधिकारियों को पर्यावरण सुरक्षा हेतु वैज्ञानिक तरीके से एवं मिशन मोड में काम करने का निदेश दिया। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी शैक्षणिक संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान एवं संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित कर लोगों को प्रोत्साहित करेंगे।
डीएम द्वारा विभिन्न विभागों यथा परिवहन, यातायात, नगर निकायों, पथ निर्माण, खनन, कृषि, प्रदूषण नियंत्रण आदि के कार्यों की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति सभी भागीदारों (स्टेकहोल्डर्स) को सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सबको सक्रिय रहना होगा। कार्य योजना के अनुसार वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि वायु की गुणवता में निरंतर सुधार हो।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारी द्वारा बताया गया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार के लिए पटना नगर निगम, परिवहन, वन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों द्वारा इस दिशा में नियमित अभियान चलाया जा रहा है। पटना नगर निगम के द्वारा 19 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन की मदद से मुख्य सड़कों से धूलकण हटाने हेतु कार्य किया जा रहा है। प्रतिदिन 800 किलोमीटर की दूरी में धूलकण हटाने का कार्य इन मशीनों की मदद से किया जाता है। साथ ही, 25 मिस्ट कैनन एवं वाटर स्पिं्रकलर मशीन से प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद, दानापुर निजामत, फुलवारीशरीफ, खगौल एवं सम्पतचक में एक-एक अदद मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन का क्रय प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी द्वारा इन चारों नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को इस मशीन का शीघ्र क्रय करने का निदेश दिया गया। उन्होंने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा नगर कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जो नगर क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु किए जा रहे कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर यातायात को सुगम बनाने हेतु अच्छा कार्य किया जा रहा है। इससे यात्रियों को भी सुविधा होती है। मीठापुर बाईपास के पास ऑटो रिक्शा पड़ाव को यातायात पुलिस द्वारा व्यवस्थित किए जाने की सराहना समिति के अनेक सदस्यों द्वारा की गई है। यातायात पुलिस को अन्य क्षेत्रों में भी ऑटो रिक्शा पड़ाव चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने का निदेश दिया गया है। इससे प्रदूषण नियंत्रण में काफी सहायता मिलेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि परिवहन के दरम्यान सड़क पर फ्लाई ऐश गिरने से लोगों को परेशानी होती है। परिवहन के दरम्यान सड़क पर ऐश न गिरे इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी को इसका पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। एनटीपीसी के अधिकारियों को भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने निदेश दिया कि बाईपास में जीरो माईल से टोल प्लाजा-दीदार गंज तक फ्लाई ऐश के परिवहन में मानकों का अनुपालन किया जाए।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि पटना मेट्रो, पुल निर्माण निगम, बीएसआरडीसीएल, खनन एवं अन्य संबंधित एजेंसी वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करें। निर्माण कार्यों के कारण धूल तथा पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि को रोकने के लिए निरोधात्मक तथा उपचारात्मक कार्रवाई करें। ग्रीन कॉवर लगाकर निर्माण कार्य किया जाए। खुले में सामग्रियों का परिवहन न करें। जिलाधिकारी द्वारा सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि निर्माण कार्यों में संलग्न कंपनियों तथा एजेंसियों से पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने निदेश दिया कि जो इसका उल्लंघन करते हैं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें।
जिलाधिकारी ने विभिन्न निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को निदेश दिया कि निर्माण कार्य हेतु सड़क एवं सड़क के आस-पास रखे हुए निर्माण सामग्रियों को अविलंब ढंकते हुए वायु गुणवता में सुधार लाने के लिए कार्रवाई करें। मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीन एवं मिस्ट कैनन मशीन का नियमित प्रयोग करें। जिलाधिकारी द्वारा पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग तथा अन्य निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री सड़क पर खुला न छोड़ें। जब कार्य समाप्त हो जाए तो सम्पूर्ण सामग्री संबंधित स्थल से हटा लिया जाए। डीएम ने निदेश दिया कि जो भी निर्माण सामग्री वाहनों द्वारा ढुलाई की जाती है उसे कवर कर ही ढुलाई करें। जिला परिवहन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे वाहनों का परिचालन निर्धारित मानदंडों के अनुसार हो रहा है। मोटर यान निरीक्षकों से इसका नियमित जाँच कराने तथा उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना लगाने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों को श्रमिक सुरक्षा अधिनियम का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक, यातायात को सजग रहने का निदेश दिया गया।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरूद्ध नियमित तौर पर कार्रवाई की जाती है। इस मामले में वर्ष 2019 से जनवरी, 2025 तक 24,115 वाहनों की जाँच की गई। पीयूसी फेल 6,075 वाहनों के विरुद्ध 3,39,58,500/- रुपया दंड लगाया गया है। ज़िलाधिकारी द्वारा फ्लाइऐश के परिवहन से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस मामले में वर्ष 2023 से जनवरी, 2025 तक 871 वाहनों की जाँच की गई। शमन किए गए वाहनों की संख्या 75 है तथा कुल शमन की राशि 22,85,500/- रुपया है। डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने जिला परिवहन पदाधिकारी को नियमित अभियान चलाकर वाहनों के प्रदूषण अंडरकंट्रोल प्रमाण-पत्र की जाँच करने एवं कार्रवाई करने का निदेश दिया। ट्रैफिक लाईट के नजदीक वाहनों के परिचालन हेतु निर्धारित दिशा-निदेशों के बारे में चालकों को जागरूक करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को ओरिएन्टेशन वर्कशॉप आयोजित करने का निदेश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने का निदेश दिया गया ताकि बच्चों के माध्यम से समाज में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता प्रसारित की जा सके।
जिला खनन पदाधिकारी द्वारा समिति के संज्ञान में लाया गया कि माह जनवरी, 2025 में अवैध खनन को रोकने के लिए 110 छापेमारी, 08 प्राथमिकी एवं 30 गाड़ियों को जप्त किया गया। 41.53 लाख रूपये की वसूली की गई।
जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया कि फायर प्वाईंट के आधार पर फसल अवशेष खेतों में जलाने की स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। 22 मामलों में कार्रवाई की गई है। 01 मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 01 किसान का पंजीकरण अवरूद्ध किया गया था। जिलाधिकारी ने कहा कि पराली जलाना दण्डात्मक है। ऐसा करने वालों को नियमानुसार योजनाओं के लाभ से भी वंचित रखा जाएगा।
जिलाधिकारी द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। फ्लाई ऐश मैनेजमेंट तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु एनजीटी द्वारा जारी दिशा-निदेश के अनुरूप कार्य किया जाए। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निदेश दिया गया कि किसी भी नए उद्योग को लाईसेंस देने से पूर्व बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से नियमानुसार अनापति प्रमाण पत्र लिया जाना सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी द्वारा प्रदूषण मद में आवंटित राशि का नियमानुसार व्यय करने तथा व्यय की गई राशि का शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपायों को लागू करना जनहित में आवश्यक है। हम सभी को पर्यावरण सुरक्षा हेतु संवेदनशीलता प्रदर्शित करनी पड़ेगी।
0 Response to "खुले में निर्माण सामग्रियों के परिवहन पर रोक; पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंः डीएम"
एक टिप्पणी भेजें