संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले संस्थानों की खरीद ब्रिकी पर रोक

संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले संस्थानों की खरीद ब्रिकी पर रोक

*पटना नगर निगम द्वारा घरों एवं संस्थानों पर चिपकाया जा रहा नोटिस*

पटना- 23 दिसंबर 2024

संपत्ति कर का *भुगतान नहीं करने वाले 491 संस्थानों पर स्टीकर लगा कर खरीद बिक्री के लिए रोक लगाई जा रही है। पटना नगर निगम द्वारा कुर्की के लिए पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है। गौरतलब है कि इन संस्थानों पर लगभग 5 करोड़ की राशि बकाया है।* इन सभी संस्थानों को जुलाई में ही भुगतान के लिए डिमांड नोटिस दिया जा चुका है। भुगतान नहीं करने पर इन संस्थानो प्रतिष्ठानों को कुर्की नोटिस दिया जा चुका है। अब इनके खरीद बिक्री पर रोक के लिए टीम इनके घर तक जा रही है। वार्ड वार प्रतिदिन टीम निकल रही है मकानों एवं संस्थानों पर स्टीकर लगा कर चिन्हित किया जा रहा है।   

*अंचलवार बकायेदार की सूची* 

पाटलिपुत्र अंचल            86
नूतन राजधानी अंचल     73
कंकड़बाग अंचल            89
बांकीपुर अंचल              90
अजीमाबाद                   99
पटना सिटी                   49

इसमें 32 संस्थानों द्वारा पेमेंट किया जा चुका है। जिसमें फूल पेमेंट - 23 एवं पार्ट पेमेंट - 9 लोगों द्वारा किया गया है।

*संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर सील की सकती है प्रॉपर्टी*

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम, 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति/सम्पत्तियों एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर/रिक्त भूमि कर निर्धारण कर स-समय भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उक्त अधिनियम, नियमावली और विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई जिसमें मांग-पत्र जारी करना, निगम सेवायें बंद करना, चल संपत्ति की जब्ती और उसकी बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक अकाउंट की कुर्की इत्यादि का प्रावधान है।

*ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से कर सकते है भुगतान*


पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर का भुगतान, असेस्मेंट एवं री-असेसमेंट के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सुविधाएं उपलब्ध है।

* पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc.bihar.gov.in/  के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
* पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।
* आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गई है।
* प्रति दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी वार्डों में पटना नगर निगम की टीम जा जाकर कर संग्रहण कर रही है. आम जन निगम कर्मियों को आवंटित POS मशीन अथवा QR Code के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
* Paytm, PhonePe, GPay एवं अन्य UPI के माध्यम से घर बैठे अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।
* पटना नगर निगम के पोर्टल पर उपलब्ध Self- Assessment Form भरकर शहरवासी स्वयं कर निर्धारण एवं पुनर्निधारण का कार्य कर सकते हैं।

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