बाल विवाह मुक्त भारत के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने ली शपथ
आज दिनांक 28.11.2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करने की शपथ ली। देश में बाल विवाह एक बड़ी चुनौती है और इससे प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से 27 नवंबर, 2024 को "बाल विवाह मुक्त भारत" अभियान की शुरुआत की गई है।
बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 दिनांक 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। अधिनियम का उद्देश्य भारत में बाल विवाह की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना और एक व्यापक तंत्र स्थापित करना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 देश भर मे लागू है, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी निषेध है।
शपथ के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पूनम कुमारी, संयुक्त सचिव श्री चितरंजन शर्मा, आंतरिक वित्तीय सलाहकार श्री मनीष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
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