जिलाधिकारी, पटना द्वारा मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत 22 नए लाभुको को स्वीकृति प्रदान की गई
जिलाधिकारी, पटना द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्पॉन्सरशिप योजना में 22 नए लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला प्रशासन और जिला बाल संरक्षण इकाई, पटना (DCPU) के समर्पित प्रयासों के परिणामस्वरूप, अब तक 191 बच्चों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है।
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को रु० 4000/- मासिक 3 वर्ष अथवा 18 वर्ष आयु, जो पहले पूर्ण हो, तक प्रदान की जाएगी।
जिलाधिकारी, पटना ने बताया कि भारत सरकार के मिशन वात्सल्य, योजना अंतर्गत स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकारें और जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने और बढ़ने का अवसर प्रदान करना है, ताकि उनका विस्थापन रोका जा सके। स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी ताकि बच्चे अपने जैविक परिवार (जिसमें विस्तारित परिवार और रक्त संबंधी भी शामिल हैं) के साथ रह सकें और अपनी शिक्षा जारी रख सकें।
राज्य सरकारें और जिला प्रशासन इस स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के तहत पात्र बच्चों की संख्या को अधिकतम करने के लिए जोर-शोर से प्रयास कर रही हैं। यह कार्यक्रम बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे अपने परिवार और समुदाय के साथ सुरक्षित और सशक्त महसूस कर सकें।
*लाभार्थी पात्रता निम्नवत है:-*
1. जहाँ मां विधवा, तलाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त हो।
2. जहाँ बच्चे अनाथ हैं और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हैं।
3. जहाँ माता-पिता जीवन को खतरा देने वाली बीमारी के शिकार हैं।
4. जहाँ माता-पिता दोनों वित्तीय और शारीरिक रूप से बच्चों की देखभाल करने में अक्षम हैं।
5. बाल न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे निम्नलिखित हैं:
बिना घर वाले /किसी प्राकृतिक आपदा के पीड़ित/बाल श्रम में लगे/बाल विवाह के पीड़ित/ तस्करी के शिकार/ एचआईवी/एड्स से प्रभावित/विकलांगता से ग्रस्त/लापता या भागे हुए/बाल भिक्षुक या सड़क पर रहने वाले/प्रताड़ित, उत्पीड़ित या शोषित बच्चे जिन्हें सहायता और पुनर्वास की आवश्यकता है।
6. पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चे
*स्पॉन्सरशिप के लिए आर्थिक मानदंड:* बच्चों के परिवार की आय निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए:ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: ₹72,000/- प्रति वर्ष अन्य क्षेत्रों के लिए: ₹96,000/- प्रति वर्ष
*आवेदन के लिए जरूरी अभिलेख:* आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र। *इसके तहत प्रत्येक बच्चे को प्रति माह ₹4000/- की राशि प्रदान की जाएगी एवं इसके तहत एक माता-पिता के अधिकतम दो बच्चों को यह लाभ दिया जाएगा।*
सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, पटना द्वारा जिला के आमजनों से अपील की गई है कि वे अपने आस-पास ऐसे जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए उनके अभिभावकों या संरक्षकों को न केवल योजना की जानकारी दें बल्कि उन्हें आवेदन करने के लिए भी प्रेरित करें। वे आगे आएं और इस नेक काम में सहयोग करें ताकि देश के भविष्य की नींव मजबूत हो सके। *आवेदन जमा करने का स्थान:* योग्य लाभूक अपना आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई, विकास भवन, पटना, गांधी मैदान, पटना एवं बाल कल्याण समिति, पटना, बाल गृह, अपना घर, ललित भवन के पीछे में जमा कर सकते हैं।
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