*पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की छूट का आमजन ले रहे लाभ*
*ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा रहा टैक्स का भुगतान*
पटना- 28 जून 2024
पटना नगर निगम द्वारा संपत्ति कर में 5 प्रतिशत की छूट का आमजन लाभ ले रहें है। संपत्ति कर का भुगतान करने वाले लोगों में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भुगतान करने की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। आम जन अब घर बैठे ही संपत्ति कर का भुगतान निगम के विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाते हुए कर रहे है। है। गौरतलब है कि आमजन 30 जून तक ही संपत्ति कर पर 5% की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। इसके बाद उन्हें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
*विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा भुगतान*
*क्यूआर कोड* - पटना नगर निगम द्वारा पहली बार क्यूआर कोड लगे हुए डिमांड वार्डों में भेजे गए है। नगर निगम कर्मी घर- घर जाकर आमजनों से प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करवा रहे। यह डिमांड हर व्यक्ति के टैक्स के अनुसार तैयार किया गया है। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आमजन को अपनी बकाया राशि की जानकारी मिल जाएगी। जिसके बाद ऑनलाइन किसी भी एप के माध्यम से भुगतान कर सकते है।
*टैक्स काउंटर*- इसके साथ ही पटना नगर निगम की बेवसाइट एवं टैक्स काउंटर सुबह 9 से रात्रि 10 बजे तक की सुविधा दी गई है।
*कियोस्क* - पटना नगर निगम द्वारा आमजन की सुविधा के लिए टैक्स काउंटर पर कियोस्क की सुविधा भी दी जा रही है। जिसमें आमजन खुद से सम्पत्ति कर का भुगतान कर रहे।
*ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा*
नगर निगम द्वारा ऐसे व्यक्ति जो घर बैठे अपने संपत्ति कर का भुगतान करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। पटनावासियों को संपत्ति शुल्क का भुगतान करने के लिए नगर निगम की बेवसाइट https://www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx एवं https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public पर जाकर सीधे सीधे अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते है। सभी ऑनलाइन माध्यमों द्वारा भी संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।
गौरतलब पटना नगर निगम के संपत्ति कर भुगतान में रोस्टर अनुसार भुगतान करने पर ही आमजन को लाभ होगा।
*अप्रैल से जून – 5 प्रतिशत का लाभ*
*जूलाई से सितंबर – कोई लाभ एवं कोई पेन्लटी नहीं*
*अक्टूबर से मार्च – 1.5 प्रतिशत की पेनल्टी*
*पटना नगर निगम द्वारा रविवार को एवं अवकाश के दिन भी टैक्स काउंटर रात्रि 10 बजे खुला रहेगा।* पटना नगर निगम द्वारा आमजनों से अपील की जाती है कि ससमय अपने संपत्तिकर का भुगतान करें।
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