जिलाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक  के नेतृत्व में गठित जिला निरीक्षण समिति के द्वारा पटना जिला के अंतर्गत संचालित पांच बाल देखरेख संस्थानों (सूर्योदय बाल गृह, अरुणोदय विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, सृजनी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, बाल गृह अपना घर तथा आशा किरण बालिका गृह) का निरीक्षण किया गया

जिलाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक के नेतृत्व में गठित जिला निरीक्षण समिति के द्वारा पटना जिला के अंतर्गत संचालित पांच बाल देखरेख संस्थानों (सूर्योदय बाल गृह, अरुणोदय विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, सृजनी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, बाल गृह अपना घर तथा आशा किरण बालिका गृह) का निरीक्षण किया गया


 आज जिलाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक  के नेतृत्व में गठित जिला निरीक्षण समिति के द्वारा पटना जिला के अंतर्गत संचालित पांच बाल देखरेख संस्थानों (सूर्योदय बाल गृह, अरुणोदय विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, सृजनी विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, बाल गृह अपना घर तथा आशा किरण बालिका गृह) का निरीक्षण किया गया। किशोर न्याय (बालकों की देख –रेख एवं संरक्षण ) अधिनियम 2015 की धारा 54 तथा बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख –रेख एवं संरक्षण ) नियमावली 2017 के नियम 41(8) के प्रावधानों के अंतर्गत गठित जिला निरीक्षण समिति में जिलाधिकारी के साथ मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा), पुलिस उपाधीक्षक (मु०) सह नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई, मानसिक रोग विशेषज्ञ, बाल कल्याण समिति/ किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित बाल संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत नागरिक समाज का एक सदस्य होता है जो हर तीन माह में जिला में संचालित सभी बाल देखरेख संस्थानों का निरीक्षण कर निर्धारित प्रपत्र 46 में अपनी रिपोर्ट समाज कल्याण निदेशालय को प्रेषित करता है। निरीक्षण समिति ने अधिकांश गृहों की व्यवस्था को संतोषजनक पाया। बाल देखरेख संस्थानों में पाई गई त्रुटियों के निराकरण हेतु अधीक्षकों को किशोर न्याय (बालकों की देख –रेख एवं संरक्षण ) अधिनियम 2015 के प्रावधानों को शत प्रतिशत लागू करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। निरीक्षण समिति द्वारा पिछले त्रैमासिक निरीक्षण के दौरान दिए गए निदेशों की समीक्षा की गई तथा उसमें संतोषजनक सुधार पाया गया।

जिलाधिकारी द्वारा आशा किरण बालिका गृह, निरीक्षण के क्रम में गर्मी को देखते हुए बच्चो के आवासन के स्थान पर एयर कंडीशनर या उत्कृष्ट कुलर लगाने का निदेश अधीक्षिका को दिया गया l जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया की आशा किरण बालिका गृह को बिहार के मॉडल चिल्ड्रन होम की तरह विकसित किया जाए|


अरुणोदय विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित बच्चों के आवासन, भोजन, मनोरंजन, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था अच्छी पाई गयी साथ ही संस्थान द्वारा स्थापित CCTV कैमरा चालू पाया गया समाज कल्याण विभाग द्वारा अलग से पांच कैमरा अधिष्ठापित है जो चालू स्तिथि में पाया गया। सृजनी दत्तक ग्रहण संस्थान के भवन को दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के प्रवाधानानानुसार पोर्टल पर उपलब्ध बच्चो का फॉलोअप/होम स्टडी रिपोर्ट ससमय अपलोड करने का निर्देश दिया गया है ।


विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थानों के निरीक्षण में पाया गया कि दोनों गृहों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के चिकिसीय जाँच एवं देख भाल के लिए किसी के संस्थान (मेडिकल अस्पताल) को नामित करने का निदेश मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को दिया गया है ।साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालकों का चिकित्सीय जाँच रिपोर्ट सा समय तैयार करने हेतु मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निदेशित किया गया| गृह में आवासित विशेष आवश्यकता वाले बच्चो को नियमित अंतराल पर निकट के बुनियाद केंद्र भेजने का निदेश दिया गया| दत्तकग्रहण विनियम 2022 के प्रावधानानुसार  निर्धारित समय के अंदर करते हुए पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दिया गया है।

बाल गृह अपना घर में आवासित विशेष बच्चो के ईलाज हेतु मनोचिकित्सक की प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया कि नियमित रूप से गृह में आकर बच्चों की जांच की जाए । गृह में आवासित बच्चों का मेडिकल जाँच रिपोर्ट की गुणवत्ता एवं उपलब्ध कराये जा रहे दवा की गुणवत्ता अच्छी हो का निर्देश गृह के अधीक्षक को दिया गया|

 

जिला निरीक्षण समिति द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई को निदेश दिया गया है कि दत्तकग्रहण विनियम 2022 के प्रावधानानुसार  अनाथ, भूले भटके बच्चो को बाल कल्याण समिति द्वारा लीगली फ्री करने के पूर्व उन बच्चो का सम्बंधित थाना (प्राप्ति स्थल) से पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये|  


जिला निरीक्षण समिति द्वारा सभी गृहों के बच्चों के मेडिकल फाइल की समीक्षा की गई तथा अधीक्षक एवं एएनएम को बच्चों की नियमित  रूप से चिकित्सा जांच करवाने का निदेश दिया गया । साथ ही सभी अधीक्षक / समन्वयक को निर्देश दिया गया कि नियमित रूप से गृह में अधिष्ठापित CCTV कैमरों के भंडारण या बैकअप दैनिक आधार पर समीक्षा दिन के कार्य घंटों के दौरान यादृच्छिक (RANDOMLY )आधार पर कम से कम दो बार वीडियो फुटेज देखा जाय| 

पटना जिला में संचालित सभी बाल देख रेख संस्थानों में आवासित बच्चो का प्राथमिकता के आधार पर ईलाज करने हेतु P.M.C.H, N.M.C.H, AIIMS, I.G.M.S के प्रभारी को पत्र जिलाधिकारी के स्तर से देने का निर्देश दिया गया है|


जिलाधिकारी के द्वारा बताया कि गृहों में बच्चों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण सुविधा देने के साथ- साथ उनके बेहतर भविष्य के लिए भी कार्य किया जा रहा है । यह उनके व्यक्तिगत देखभाल योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन करने से ही संभव है। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित एवम असुरक्षित स्पर्श पर भी व्यापक जागरूक करने के लिए अधीक्षकों को निर्देश दिया l बच्चो को रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए भी संबंधित गृहों को निर्देशित किया गया l


निरीक्षण में जिलाधिकारी के साथ में श्री संतोष कुमार, पुलिस अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई, श्री उदय कुमार झा, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई,  डॉ विभु साकेत, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत, श्री संजय कुमार , जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्री राज कमल ,जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा), श्रीमती उषा कुमारी  अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति के साथ, जिलाधिकारी द्वारा नामित बाल संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत नागरिक समाज के प्रतिनिधि के रूप में सुश्री नेहा कुमारी, राकेश कुमार गुडडू बाबु , बाल संरक्षण पदाधिकारी (संस्थागत), श्री मुकुल कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी(गैर संस्थागत), जिला बाल संरक्षण इकाई, पटना उपस्थित थे।

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