
सीमा शुल्क ने विदेशी मूल के भारत में प्रतिबंधित ई-सिगरेट को किया जब्त
पटना: 10-04-2024
सीमा शुल्क, आयुक्तालय पटना के अंतर्गत राँची सर्किल के अधिकारियों द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर यात्री बस की तलाशी के दौरान रॉंची-जमशेदपुर रोड पर रामपुर (राँची) के पास अवैध रूप से छिपाकर लाए जा रहे विदेशी मूल के ई-सिगरेट को बुधवार (09.04.2024) को सुबह 09:35 बजे सीमा शुल्क के अधिकारियों ने जब्त किया।
उपरोक्त जब्त किये गये ई-सिगरेट मुख्यत: मलेशिया एवं चीनी मूल के हैं जिन्हें छिपाकर अवैध रूप से तस्करी करके ले जाया जा रहा था। जब्त किये गए ई-सिगरेटों की कुल संख्या 80 पीस है जिनका अनुमानित मूल्य 3 लाख 70 हजार के करीब है। हाल के दिनों में आम लोगों विशेषकर युवा वर्ग में ई-सिगरेट का प्रचलन काफी बढ़ा है और इसके उपयोग से स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम को देखते हुए भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019(“The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) ACT, 2019”) के अंतर्गत ई-सिगरेट का उत्पादन, आयात-निर्यात, संचालन, बिक्री, वितरण तथा ऐसे किसी भी विज्ञापन जो किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके उपयोग को बढ़ावा देते हो, उस पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ समय पहले ही निर्वाचन आयोग के द्वारा पटना में आयोजित मीटिंग में यह दिशानिर्देश दिया गया था कि प्रतिबंधित पदार्थो के तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई को तीव्र गति प्रदान की जाए । पिछले कुछ समय से सीमा शुल्क आयुक्ततालय पटना के द्वारा तस्करी के खिलाफ सघन एवं व्यापक अभियान छेड़ा गया है और इसके फलस्वरूप तस्करी के अनेकों सामान जब्त किये गए हैं। अधिकारियों ने बताया की फिलहाल इस बात की छानबीन की जा रही है कि इसके तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल हैं। ये सारी कार्रवाई डॉ यशोवर्धन पाठक, आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारण) पटना के निर्देश पर पटना प्रमंडल के सहायक आयुक्त राघवेंद्र शाह के नेतृत्व में की गई जिसमें जितेन्द्र मंडल, निरीक्षक ने मुख्य भूमिका निभाई। आयुक्त के अनुसार तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा और भी अधिक प्रबलता से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा एवं इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं और सूचना देने वाले का भी सीमा शुल्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस तस्कर निरोधक काम में भविष्य में भी बेहतर समन्यवय और सहयोग अपेक्षित है ताकि ऐसी गैर कानूनी गतिविधि पर पूर्णविराम लग सके।
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