डीएम द्वारा लोक शिकायत के 16 मामलों की सुनवाई एवं समाधान किया गया

डीएम द्वारा लोक शिकायत के 16 मामलों की सुनवाई एवं समाधान किया गया

 

लोक शिकायत निवारण में अरूचि एवं संवेदनहीनता के आरोप में दो लोक प्राधिकारों के विरूद्ध पाँच-पाँच हजार रुपये का दंड लगाया गया

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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहेंः डीएम

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पटना, शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने के आरोप में दो लोक प्राधिकारों के विरूद्ध पाँच-पाँच हजार रूपया का अर्थदंड लगाया गया। 


डीएम डॉ. सिंह द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 16 मामलों की सुनवाई की गई। 10 मामलों का ऑन द स्पॉट निवारण किया गया तथा 06 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया। दो मामले में लोक शिकायत निवारण में अरूचि एवं संवेदनहीनता के आरोप में लोक प्राधिकारों- अंचल अधिकारी, बिहटा एवं अंचल अधिकारी, बिक्रम- के विरूद्ध पाँच-पाँच हजार रूपया का दंड लगाया गया। 


दरअसल अपीलार्थी श्री पंकज कुमार, पता- पुरैनिया, पोस्ट-नेउरा, प्रखंड-बिहटा, जिला-पटना द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष लोक शिकायत निवारण हेतु द्वितीय अपील में वाद दायर किया गया था। अपीलार्थी की शिकायत ऑफलाईन जमाबंदी क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप जमाबंदी पुर्नगठन से संबंधित है। जिलाधिकारी ने सुनवाई में पाया कि लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, बिहटा मामले के समाधान के प्रति गंभीर नहीं हैं। परिवादी द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दानापुर के समक्ष दिनांक 03.03.2023 को ही परिवाद दायर किया गया था। नौ माह से ज्यादा की अवधि में भी लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, बिहटा द्वारा ऐसा कोई सार्थक एवं ईमानदार प्रयास नहीं किया जिससे शिकायत का निवारण हो सके। उनके द्वारा समर्पित किया गया प्रतिवेदन भी न ही  स्पष्ट है और न ही संतोषजनक। अभी भी मामला लोक प्राधिकार के स्तर से ही लंबित है। जिलाधिकारी ने इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि लोक प्राधिकार द्वारा लोक शिकायत निवारण में शिथिलता बरती जा रही है। किसी भी अधिकारी का यह व्यवहार लोक शिकायत निवारण की मूल भावना के प्रतिकूल है। लोक प्राधिकार के इस कार्यशैली से आवेदक की समस्या का इतने दिनों में भी समाधान नहीं हो सका है। डीएम ने कहा कि यह लोक प्राधिकार की स्वेच्छाचारिता, शिथिलता तथा संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। जिलाधिकारी द्वारा इन आरोपों के कारण लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, बिहटा के विरूद्ध 5,000/- रूपये का दंड अध्यारोपित किया गया। साथ ही एक सप्ताह के अंदर मामले का नियमानुसार समाधान करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ सुनवाई की अगली तिथि को उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

एक अन्य मामले में अपीलार्थी श्री नलिनी कान्त पता-गोरखरी, थाना-बिक्रम, अनुमंडल पालीगंज द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष लोक शिकायत निवारण हेतु द्वितीय अपील में


वाद दायर किया गया था। परिवाद का विषय दाखिल-खारिज के संबंध में है। जिलाधिकारी ने सुनवाई में पाया कि लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, बिक्रम मामले के समाधान में शिथिलता बरत रहे हैं। परिवादी द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पालीगंज के समक्ष दिनांक 17.04.2023 को ही परिवाद दायर किया गया था। लगभग आठ माह की अवधि में भी लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, बिक्रम द्वारा शिकायत के निवारण हेतु कोई सार्थक एवं ईमानदार प्रयास नहीं किया गया। उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन भी अस्पष्ट एवं असंतोषजनक है। डीएम ने कहा कि यह लोक प्राधिकार की स्वेच्छाचारिता, शिथिलता तथा संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर खेद व्यक्त किया गया तथा इन आरोपों के कारण लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, बिक्रम के विरूद्ध 5,000/- रूपये का दंड अध्यारोपित किया गया। साथ ही अपीलार्थी के पक्ष को सुनकर एवं विस्तृत जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) के साथ सुनवाई की अगली तिथि को उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।


डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।


डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015  का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।


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