डीएम द्वारा लोक शिकायत एवं सेवा शिकायत के 14 मामलों की सुनवाई एवं समाधान किया गया

डीएम द्वारा लोक शिकायत एवं सेवा शिकायत के 14 मामलों की सुनवाई एवं समाधान किया गया

 

लोक शिकायत निवारण में अरूचि एवं संवेदनहीनता के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरूद्ध पाँच हजार रुपया का दंड लगाया गया

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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 एवं बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहेंः डीएम

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पटना, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2023ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में तथा बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरूद्ध पाँच हजार रूपया का अर्थदंड लगाया गया। 


डीएम डॉ. सिंह द्वारा आज लोक शिकायत एवं सेवा शिकायत के कुल 14 मामलों की सुनवाई की गई। 11 मामलों का ऑन द स्पॉट निवारण किया गया तथा 03 मामलो में अंतरिम आदेश पारित किया गया। 01 मामले में लोक शिकायत निवारण में अरूचि एवं संवेदनहीनता के आरोप में अंचल अधिकारी, दुल्हिन बाजार के विरूद्ध पाँच हजार रूपया का दंड लगाया गया। उनके द्वारा गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। 

दरअसल अपीलार्थी श्री सत्येन्द्र कुमार, पताः सहोरा, प्रखंड दुल्हिन बाजार, अनुमण्डल-पालीगंज, जिला-पटना द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष लोक शिकायत निवारण हेतु द्वितीय अपील में वाद दायर किया गया था। अपीलार्थी की शिकायत राजस्व रसीद निर्गत नहीं करने के संबंध में है। जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, दुल्हिन बाजार द्वारा इस विषय में गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी पुनर्गठित करने से संबंधित कोई भी अभिलेख/प्रस्ताव जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही जिला राजस्व शाखा से कोई अभिलेख त्रुटि निराकरण हेतु अंचल अधिकारी को वापस किया गया है। अंचल अधिकारी ने इसके विपरीत प्रतिवेदन दिया गया था। अपर समाहर्ता द्वारा अंचल अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई थी। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, दुल्हिन बाजार द्वारा लोक शिकायत निवारण में शिथिलता बरती जा रही है। परिवादी द्वारा अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पालीगंज के समक्ष दिनांक 12 मार्च, 2023 को ही परिवाद दायर किया गया था। आठ महीना से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी अंचल अधिकारी ने कोई सार्थक एवं ईमानदार प्रयास नहीं किया। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी अधिकारी का यह व्यवहार लोक शिकायत निवारण की मूल भावना के प्रतिकूल है। यह लोक प्राधिकार की स्वेच्छाचारिता, शिथिलता तथा संवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है। जिलाधिकारी द्वारा इन आरोपों के कारण लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, दुल्हिन बाजार के विरूद्ध 5,000/- रूपये का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ सुनवाई की अगली तिथि को उपस्थित रहने का निदेश दिया।


डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लोक शिकायतों एवं सेवा शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।


डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 एवं बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2019 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।


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