जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज समाहरणालय में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज समाहरणालय में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।

 

दिनांक 25.11.2023

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज समाहरणालय में मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। इसमें दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली के चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा सभी से इस अभियान में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे जिला में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा कोचिंग संस्थानों, महिला महाविद्यालयों, डिग्री कॉलेज, मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज/संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में नियमित तौर पर कैम्प किया जा रहा है ताकि युवा छात्र-छात्रा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराएं। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि पटना ज़िला में 4,877 मतदान केंद्र है। 30 नवंबर तक प्रति मतदान केंद्र 18-19 साल आयु वर्ग के कम-से-कम 30 फॉर्म-6 प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। छूटे हुए महिलाओं मतदाताओं का पंजीकरण कराया जा रहा है। महिला महाविद्यालयों तथा अन्य महाविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 18-19 साल के छात्र-छात्राओं के बीच मतदाता सूची में नाम शामिल कराने एवं निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता हेतु स्वीप गतिविधि चलाया जा रहा है। इस कार्य में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग अपेक्षित है। 


 जिलाधिकारी ने कहा कि सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ) को फोकस्ड एवं टार्गेटेड ढंग से कार्य करने का निदेश दिया गया है। सभी ईआरओ एवं एईआरओ को बीएलओ के साथ नियमित बैठक कर लक्ष्य के अनुरूप कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया है।


डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि आज दिनांक 25.11.2023 (शनिवार) के साथ दिनांक 26.11.2023 (रविवार), दिनांक 02.12.2023 (शनिवार) तथा 03.12.2023 (रविवार) को विशेष अभियान दिवस आयोजित किया जाएगा। इस दरम्यान सभी मतदान केन्द्र-स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे तथा भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप मतदाताओं का पंजीकरण कार्य करेंगे।


डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जिला में निर्वाचन साक्षरता, पंजीकरण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित स्वीप गतिविधि के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विकास मित्रों, तालिमी मरकज, जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं, आईसीडीएस, आशा कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों, प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों एवं अन्य को इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। सभी स्टेकहोल्डर्स से सहयोग की आवश्यकता है। 


डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि दिनांक 01.01.2024 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2024 कार्यक्रम चल रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्टूबर, 2023 (शुक्रवार) को किया गया है। दावा एवं आपत्ति दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 (शनिवार) तक दिया जा सकता है। दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 (मंगलवार) तक दावों एवं आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05 जनवरी, 2024 को किया जाएगा। 

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि योग्य मतदाताओं को सहायता के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर है। मतदाताओं को निर्वाचन सूची में पंजीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रपत्रों तथा प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। सभी प्रपत्रों में ऑन-लाईन आवेदन हेतु वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्प लाईन ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। ऑफ लाईन आवेदन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, अनुमण्डल निर्वाचन कार्यालयों तथा बीएलओ से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही मतदाता हेल्पलाईन 1950 का प्रयोग कर पंजीकरण से संबंधित अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।


डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फार्म भरने की प्रक्रिया को भी काफी सरल कर दी गयी है। फार्म-6 नया मतदाता बनने के लिए, फार्म-6क भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए, फार्म-6ख स्वैच्छिक रूप से आधार से अपना मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए, फार्म-7 निर्वाचक सूची से नाम हटाने के लिए एवं फार्म-8 पता परिवर्तन, PwD चिह्नीकरण, मतदाता सूची में संशोधन या अपने ईपिक में बदलाव करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जन्म तिथि प्रमाण (आधार), सामान्य निवास स्थान का प्रमाण तथा फोटोग्राफ्स के आधार पर कोई भी योग्य नागरिक वोटर सर्विस पोर्टल तथा वोटर हेल्पलाईन ऐप (वीएचए) के माध्यम से घर बैठे सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ निर्धारित की गयी हैं। वे सभी योग्य व्यक्ति जो वर्ष में चार अर्हता तिथियो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर मे से किसी भी अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हों, निर्वाचक सूची में पंजीकरण के लिए ऑफलाइन या ऑनलाईन  आवेदन फार्म 6 मे कर सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर सर्विस पोर्टल, सक्षम ऐप (PwD मतदाताओ हेतु) के द्वारा किया जा सकता है ।


अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि मतदाता सूची से समान फोटो वाली प्रविष्टियों (पीएसई) और जनसांख्यिकीय समान प्रविष्टियों (डीएसई), नाम विलोपन इत्यादि के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाए।


जिला पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है। उन्होंने सभी वयस्क नागरिकों से अधिक-से-अधिक संख्या में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का आह्वान किया।


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