पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप की विकास योजना-2047 (प्रारूप) अधिसूचित, भूमि क्रय-विक्रय पर लगी रोक हटाई गई पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में विकास को गति : नीतीश मिश्रा
पटना, 01 अगस्त।
नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 31 जुलाई 2026 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की 14वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, पटना के विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना-2047 (प्रारूप) को अधिसूचित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि अधिसूचित प्रारूप का राजपत्र (गजट) में प्रकाशन किया गया है, जिसके माध्यम से 60 दिनों की अवधि तक आमजन एवं संबंधित हितधारकों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर नियमानुसार विचार करने के उपरांत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
श्री मिश्रा ने कहा कि विकास योजना (प्रारूप) के अधिसूचित होने के फलस्वरूप पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र में भूमि के क्रय-विक्रय एवं हस्तांतरण पर लगाई गई रोक अधिसूचना जारी होने की तिथि से समाप्त कर दी गई है।
मंत्री श्री मिश्रा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के विकसित, आधुनिक और सुनियोजित बिहार के विज़न को साकार करने की दिशा में पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप एक महत्वपूर्ण पहल है। यह परियोजना विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यावरण-अनुकूल विकास और नागरिक-केंद्रित सुविधाओं के माध्यम से भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक सुव्यवस्थित, समावेशी एवं सतत शहरी विकास मॉडल स्थापित करेगी।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के सुव्यवस्थित एवं नियोजित शहरी विकास को गति देने के साथ-साथ नागरिकों एवं हितधारकों को पारदर्शी एवं स्पष्ट नियोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार सुनियोजित, आधुनिक एवं सतत शहरी विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
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