नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के भत्ते के भुगतान हेतु 4.81 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत "सशक्त निकाय, समृद्ध शहर" *:- श्री नीतीश मिश्रा
पटना, दिनांक 10 जून 2026
मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, श्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार नगर निकायों को सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रतिमाह देय नियत भत्ते के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चार माह के लिए सहायक अनुदान की राशि स्वीकृत की गई है।
श्री मिश्रा ने बताया कि राज्य के 18 नगर निगमों के महापौर, उपमहापौर एवं सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह देय नियत भत्ते के भुगतान हेतु एक करोड़ चौवन हजार रुपये की राशि सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य के 89 नगर परिषदों के सभापति, उपसभापति एवं सभी वार्ड पार्षदों को देय नियत भत्ते के भुगतान के लिए दो करोड़ सत्रह लाख चौंसठ हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि संबंधित नगर परिषदों को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जनप्रतिनिधियों को समय पर भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
मंत्री ने आगे बताया कि राज्य की 153 नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह देय नियत भत्ते के भुगतान के लिए एक करोड़ चौवन लाख बानवे हजार रुपये की राशि सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है।
इसके अतिरिक्त, पटना नगर निगम के महापौर, उपमहापौर एवं सभी वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह देय नियत भत्ते के भुगतान के लिए 8 लाख 38 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
श्री मिश्रा ने कहा कि नगर निकाय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारभूत इकाइयाँ हैं और जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान तथा विकास कार्यों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके लिए निर्धारित भत्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों को अधिक सक्षम, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। नगर निकायों को वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सुविधाएँ सुनिश्चित की जा सकें।
मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि स्वीकृत राशि के माध्यम से नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय पर भत्ते का भुगतान सुनिश्चित होगा तथा वे अपने दायित्वों का निर्वहन और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे।
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