अरवल में 943.2 लीटर विदेशी शराब बरामदगी एवं तस्करी के मामले में अभियुक्त को 5 साल की सजा व 1 लाख रुपये जुर्माना
मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग, अरवल द्वारा दर्ज एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया। करपी थाना कांड संख्या 03/23 (उत्पाद) में अभियुक्त कुमार सिंह, पिता – रामदेव सिंह, ग्राम – फतेहपुर, थाना – करपी, जिला – अरवल को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। उक्त मामले में 943.2 लीटर अवैध विदेशी शराब की बरामदगी हुई थी। विशेष न्यायाधीश, मद्यनिषेध न्यायालय, जहानाबाद द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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