जिलाधिकारी द्वारा लोक शिकायत के 12 मामलों की सुनवाई की गई तथा परिवादों का निवारण किया गया
अस्पष्ट एवं अपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के कारण अंचल अधिकारी, दीदारगंज के विरूद्ध 2,000/- रुपये अर्थदंड लगाया गया
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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहेंः जिलाधिकारी
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पटना, शनिवार, दिनांक 21 फरवरी, 2026ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा आज समाहरणालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा आज लोक शिकायत के कुल 12 मामलों की सुनवाई की गई तथा परिवादों का निवारण किया गया। अस्पष्ट एवं अपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा लोक शिकायत के निष्पादन में शिथिलता बरतने के कारण अंचल अधिकारी, दीदारगंज के विरूद्ध 2,000/- का अर्थदंड लगाया गया।
दरअसल अपीलार्थी श्री रामकृपाल सिंह, ग्राम/शहर-चैनपुरा, पोस्ट-बेगमपुर, प्रखंड-दीदारगंज, जिला-पटना द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष लोक शिकायत निवारण हेतु द्वितीय अपील में वाद दायर किया गया है। अपीलार्थी की शिकायत भू-माफिया द्वारा कृषि योग्य भूमि को जबरन बेचने के संबंध में है। जिलाधिकारी ने सुनवाई में पाया कि लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, दीदारगंज द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती गई है। उनका प्रतिवेदन भी अस्पष्ट एवं अपूर्ण है। जिलाधिकारी ने इसके कारण अंचल अधिकारी, दीदारगंज के विरूद्ध ₹2,000 का अर्थदंड लगाते हुए उन्हें परिवाद का विधिवत निवारण कर स्पष्ट एवं सारगर्भित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) समर्पित करने का निदेश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें।
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