बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमिटि की बैठक का आयोजन

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमिटि की बैठक का आयोजन

स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताः डीएम
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भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का डीएम ने दिया निदेश
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पटना, मंगलवार, दिनांक 07.10.2025
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 जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा है कि स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। वे आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला-स्तरीय स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटि) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में सदस्य के तौर पर मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारीगण, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। प्रेस नोट जारी होते ही आदर्श आचार संहिता सम्पूर्ण जिला में प्रभावी हो गया है तथा निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने की  तिथि तक लागू रहेगी। यह सभी राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं सरकारी कर्मियों के साथ आम आदमी पर भी लागू होता है। प्रेस नोट जारी होते ही 24 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक दलों के बैनर/पोस्टर/होर्डिंग/दीवाल लेखन हटाना अनिवार्य है अन्यथा संबंधित दल के जिलाध्यक्ष/सचिव पर कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी कार्यालय एवं परिसर से 24 घंटे के अंदर बैनर/पोस्टर/होर्डिंग इत्यादि हटाना आवश्यक है। सरकारी सम्पत्ति/स्थानों आदि से 48 घंटे के अंदर बैनर/पोस्टर/होर्डिंग इत्यादि हटाना आवश्यक है। निजी भवन/परिसर से 72 घंटे के अंदर बैनर/पोस्टर/होर्डिंग इत्यादि हटाना आवश्यक है। मत प्राप्ति हेतु किसी को डराना, धमकाना या रिश्वत देना कानूनी अपराध है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रचार करना/राजनीतिक बैठक करना निषेध है। किसी के मकान/दीवार पर बिना उनके अनुमति के लेखन करना/पोस्टर लगाना निषेध है। दूसरे दल के जुलूस को बाधा पहुँचाना, दूसरे दल या प्रत्याशी के बैनर/पोस्टर/होर्डिंग हटाना अपराध है। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि सभी स्टेकहोल्डर्स निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आयोग द्वारा निर्गत ‘‘क्या करें, क्या न करें’’ का अनुपालन करें। 
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निदेशों/अनुदेशों/परिपत्रों के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी हितधारक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम तथा वाहनों के उपयोग के संबंध में निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 

बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना श्री आशुतोष राय द्वारा एजेंडावार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदान केन्द्रों एवं निर्वाचकों की संख्या, विधि-व्यवस्था संधारण, नाम-निर्देशन, सोशल मीडिया, मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, विभिन्न तकनीकी सुविधाओं, ईको-फ्रेंड्ली निर्वाचन इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया। 
 
बैठक में व्यय अनुश्रवण कोषांग द्वारा निर्वाचन व्यय के बारे में प्रावधानों से संबंधित जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई। 

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला अंतर्गत कुल 5,665 मूल मतदान केन्द्र हैं। सभी मतदान केन्द्रों पर आयोग के निदेशों के अनुरूप मतदाताओं हेतु उत्कृष्ट व्यवस्था की जा रही है। दिव्यांग मतदाताओं, महिलाओं, 18-19 वर्ग के नये मतदाताओं, वरिष्ठ मतदाताओं सहित सभी निर्वाचकों को मतदान करने हेतु सभी प्रबंध रहेगा। सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से मतदान केन्द्रवार भेद्यता मानचित्रण संबंधी कार्रवाई की गयी है। सभी मतदान केन्द्रों पर शत-प्रतिशत सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएँ (एएमएफ) की उपलब्धता रहेगी। रैम्प, शौचालय, फर्नीचर, शेड, बिजली, पानी इत्यादि उपलब्ध रहेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। 563 सेक्टर पदाधिकारियों एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की टीम तथा 21 कोषांग 24x7 सक्रिय है। विधि-व्यवस्था संधारण एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु 49 उड़नदस्ता, 183 स्थैतिक निगरानी दल, 42 वीडियो सर्विलायंस टीम तथा 42 वीडियो व्यूइंग टीम क्रियाशील रहेगा। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारीगण सम्पति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखेंगे।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स-पदाधिकारीगण तथा राजनैतिक दल- भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 

जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार 563 सेक्टर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सामान्यतः 10 मतदान केन्द्रों पर एक सेक्टर पदाधिकारी को तैनात किया गया है। इन सेक्टर पदाधिकारियों को विधिवत रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। ये सभी अपने-अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। मतदान केन्द्रों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं एवं मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इनके द्वारा भेद्य टोलों में लगातार भ्रमण किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों को ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रति जागरूक करने के लिए सभी छः अनुमंडलों में ईवीएम प्रदर्शन केन्द्र (ईडीसी) संचालित था जो बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की प्रेस नोट की निर्गत तिथि के पूर्व तक कार्यरत था।  सभी 14 विधान सभा क्षेत्रों में मोबाइल डिमॉन्सट्रेशन वैन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया है। नागरिकों को ईवीएम/वीवीपैट के बारे में जागरूक किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल शिकायत निवारण कोषांग/कॉल सेन्टर कोषांग के सम्पर्क नम्बर 1950 पर डायल कर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत निवारण हेतु निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में भी आवेदन दिया जा सकता है। 

जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुपालन हेतु जिला अंतर्गत विविध कोषांगों का गठन किया गया है, ताकि निर्वाचन से संबंधित सभी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक अनुश्रवण किया जा सके। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के सफल क्रियान्वयन हेतु आदर्श आचार संहिता के अनुश्रवण के लिए गठित मुख्य कोषांग निम्नवत है:- 

1. आदर्श आचार संहिता कोषांग। 

2. विधि व्यवस्था कोषांग।

3. निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग।

4. जिला सम्पर्क केन्द्र/हेल्प लाईन/नियंत्रण कक्ष/षिकायत एवं समाधान अनुश्रवण कोषांग।

5. मीडिया एवं एम॰सी॰एम॰सी॰ कोषांग आदि।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला स्तर एवं अनुमंडल स्तर पर एकल खिड़की कोषांग की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जो विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के दौरान सभी राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों एवं अन्य संबंधितों को निर्वाचन से संबंधित आम सभाओं/रैलियों/जुलूसों/लाउडस्पीकर और चुनाव प्रचार के दौरान वाहन के प्रयोग के साथ ही गैर वाणिज्यिक/सुदूर/हवाई अड्डों/हैलीपैड आदि के उपयोग की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान करेंगे। अनुमोदन पहले आओ, पहल पाओ के आधार प्रदान किया जायेगा। एकल खिड़की कोषांग को सुविधाजनक बनाने हेतु सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किसी भी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को प्रदान किया जा सकता है, निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन को जिस पदाधिकारी से संबंधित होगा, अग्रसारित किया जायेगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निदेश सभी निर्वाची पदाधिकारियों को दिया जाता है। 

बैठक में सभी सदस्यों को आयोग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गईः- 
1.राजनैतिक पार्टी, अभ्यर्थी या निर्वाचन से सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध (कार्यालय कार्य हेतु सरकारी वाहन के उपयोग को छोड़ कर)। किसी भी परिस्थिति में सरकारी वाहन का उपयोग चुनाव कैम्पेन में नहीं किया जाएगा।

2. निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना। 

3.आयोग के परिपत्रों के आलोक में वाहनों के उपयोग का अनुपालन। 

4. निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे के अंदर आदर्श आचार संहिता से संबंधित सभी गतिविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना। 

5. सरकारी सम्पत्ति का प्रयोग राजनीतिक विज्ञापनों के लिए नहीं किया जायेगा।

6. स्कूल/कॉलेज के मैदानों का उपयोग राजनीतिक सभा के लिए किया जा सकता है बषर्ते स्कूल/कॉलेज का षैक्षणिक कलैंडर प्राभावित न हो तथा स्कूल/कॉलेज प्रबन्धन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

7. पैम्फलेट/पोस्टरों का मुद्रण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127(क) के अनुरूप किया जा सकता है। पैम्फलेट/पोस्टरों पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता अंकित होना आवष्यक है।

8. कोई भी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी किसी व्यक्ति की भूमि/भवन/परिसर का प्रचार-प्रसार में उपयोग बिना उनकी अनुमति के नहीं कर सकते है।

9. राजनैतिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार के क्रम में व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जायेगी।

10. प्रचार-प्रसार में धर्म, जाति और समुदाय इत्यादि का सहारा नहीं लिया जायेगा और न ही किसी धार्मिक स्थल पर राजनैतिक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

11. निर्वाचकों को रिश्वत देना या डराना धमकाना या किसी अन्य मतदाता के नाम से मतदान करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी इस तरह का कार्य करते हुए पाया जाता है कि उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

12. राजनैतिक दल/अभ्यर्थी सभा, जूलूस, रैली, रोड शो इत्यादि का आयोजन संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही कर सकते है। अनुमति हेतु निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर एकल खिड़की कोषांग (सिंगल विंडो सिस्टम) क्रियाशील रहेगा जहाँ आवेदन प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर अनुमति पत्र निर्गत किया जायेगा।

13. एक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी/प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। 

14. एक अभ्यर्थी अधिकतम दो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। 

15. नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी नामांकन शुल्क भी जमा करना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु नामांकन षुल्क 10,000/- (दस हजार) रूपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थिति में नामंकन षुल्क आधा होगा।

16. अभ्यर्थी ऑनलाईन भी नाम निर्देशन पत्र सुविधा पोर्टल पर जाकर भर सकते है, तथा ऑनलाईन नामांकन शुल्क भी जमा कर सकते है। सुविधा पोर्टल पर नामांकन पत्र ऑनलाईन करने के उपरांत नामांकन पत्र की हार्ड कॉपी निर्वाची पदाधिकारी/प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन हेतु निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने से एक दिन पूर्व अपने या निर्वाचन अभिकर्त्ता के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता खोला जाना अनिवार्य होगा। उक्त बैंक खाते द्वारा अभ्यर्थी के निर्वाचन से संबंधित सम्पूर्ण व्यय किया जायेगा।

18. नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी द्वारा स्टाम्प साईज (2 सेमी * 2.5 सेमी) के आकार का दो अद्यतन (तीन माह से पूर्व का नहीं) फोटो जमा करना अनिवार्य है। 

19. नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी द्वारा केवल तीन वाहन अनुमान्य है। 

20. निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ चार अन्य व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। 
21. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दल के अभ्यर्थियों के प्रस्तावकों की संख्या एक होगी जबकि पंजीकृत राजनैतिक दल के अभ्यर्थी अथवा निर्दलीय अभ्यर्थी की स्थिति में प्रस्तावकों की संख्या 10 होगी।

22. विधान सभा आम निर्वाचन में अभ्यर्थी हेतु निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। 

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