
अपनी जरूरत बताएं तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा बालू
जिले में नहीं है बालू की कोई कमी
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कार्य एजेंसियां नहीं बनाए कोई बहाना
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अपनी जरूरत बताएं तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा बालू
पटना जिलांतर्गत बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण दवारा पटना जिले का अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित बालूघाटो में से बंदोबस्त सोन नदी के 8 बालूघाट, पनपुन नदी के 2 बालूघाट तथा गंगा नदी के 2 बालूघाट को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), बिहार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति तथा संबंधित विभाग द्वारा निर्गत अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति के पश्चात बालूघाटो का संचालन हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया है l
उक्त सभी बालूघाट सुचारू ढंग से संचालित हैं एवं आम जनमानस को बालू आसानी तथा सुगमता से बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं। उल्लेखनीय है की मानसून अवधि अर्थात बालू खनन की प्रतिबंधित अवधि आम जनमानस तथा राज्यंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य योजनाओ में बालू की उपलब्धता में कोई कमी न हो तथा सुगमता से उपलब्ध हो इस हेतु पटना जिला अंतर्गत 204 K - भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है l इन अनुज्ञप्तियों पर मानसून अवधि मे बालू की बिक्री हेत। बालू का भंडारण संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही बिहार मानसून अवधि मे बालू की बिक्री हेतु जिलांतर्गत संचालित बालूघाटों के बंदोबस्तधरियो ं द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली) के नियमो के तहत सेकेंडरी लोडिंग स्थल (बालूघाट के 300 मीटर के अंदर) बालू का भंडारण किया जा रहा हैं l इससे स्पष्ट है कि पटना जिलांतर्गत पीला एवं उजला बालू आम जनमानस तथा कार्य विभागो के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
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