
बाल श्रमिकों के साथ-साथ अब किशोर श्रमिकों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये का अनुदान
बाल श्रमिकों के साथ-साथ अब किशोर श्रमिकों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये का अनुदान: श्री दीपक आनन्द, सचिव, श्रम संसाधन विभाग
सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव, श्री दीपक आनन्द द्वारा बताया गया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पूर्व में केवल विमुक्त 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों को पुनर्वासन हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये का अनुदान राशि दिया जा रहा था। जिसे हाल ही में लिये गये निर्णय के अनुसार वैसे किशोर जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु उनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और जिनका विवरण Child Labour Tracking System (CLTS) में दर्ज हो, उनको भी विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की भांति मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति श्रमिक 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये का अनुदान राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। विमुक्त किशोर श्रमिकों को यह लाभ वर्ष 2022-23 के प्रभाव से ही प्रदान किया जायेगा तथा अब तक खतरनाक नियोजनों से विमुक्त कराये गये 300 से अधिक किशोर श्रमिकों को तत्काल इसका लाभ प्रदान कराया जायेगा।
श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार, राज्य में बाल श्रम विमुक्ति की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है साथ ही विमुक्त कराये गए बच्चों को अनुदान राशि के साथ कौशल विकास की योजनाओं से जोड़ कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहा है|
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