24 से 48 घंटे में तैयार किया जा रहा मृत्यु प्रमाण पत्र
*10 फरवरी से अब तक 152 मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत*
*अंचल कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर आम जनों को दिया जा रहा सर्टिफिकेट*
पटना - 17 फरवरी 2025
पटना नगर निगम द्वारा अंत्येष्टि के घाटों पर मृत्यु प्रमाण पत्र आम जनों को ससमय उपलब्ध कराया जा रहा है। *मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए घाट पर अंतेष्ठी के 24 से 48 घंटे के उपरांत ही मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा।* इसके साथ ही नगर निगम कर्मी घर पहुंच कर परिजनों को सर्टिफिकेट पहुंचा रहे है। जिससे आम जनों को पटना नगर निगम का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। *10 फरवरी से यह प्रक्रिया लागू करने के बाद पटना नगर निगम के अन्तर्गत सभी अंत्येष्ठी घाटों पर पंजीकृत मृतकों का मृत्यु प्रमाण-पत्र का ससमय निष्पादन में तेजी आयी है। 10 फरवरी से अब तक 152 परिवारों तक मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।*
*घाट वार विस्तृत रिपोर्ट*
*दीघा घाट - 37*
*बांस घाट - 16*
*गुलबी घाट - 64*
*खाजेकला घाट -28*
*सबलपुर घाट - 07*
*दिनांक 10 फरवरी से अभी तक कुल 152 मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत जा चुका है।*
*घाट पर तैनात है ऑपरेटर*
पटना नगर निगम के सभी दाह संस्कार वाले घाट दीघा, बांस घाट, गुलबी घाट एवं खाजेकला घाट पर ही सुविधा मिले इसके लिए ऑपरेटर तैनात है। परिजनों द्वारा उपलब्ध जानकारियों के आधार पर उसी समय पंजीयन कर दिया जाएगा। *जिसके उपरांत 24 से 48 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन की प्रकिया की जा रही।*
*निर्देशानुसार प्रतिदिन किया जा रहा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य स्टेप बाय स्टेप*
1- *घाट पर प्रत्येक दाह-संस्कार के पंजीकरण के उपरान्त वहाँ प्रतिनियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर के द्वारा मृत्यु के स्थान के आधार पर मृत्यु से संबंधित ब्यौरा बेवसाईट पर अपलोड किया जा रहा ।*
- घाट पर प्रतिनियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर के द्वारा *मृत्यु प्रमाण-पत्र मिलान कर पटना नगर निगम के पोर्टल पर उसी दिन अपलोड किया जा रहा।*
*पोर्टल के द्वारा मृतक के परिजनों को मोबाईल पर SMS एवं LINK के माध्यम से मृत्यु प्रमाण-पत्र होगा।*
- *मृत्यु का स्थान पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर होने की स्थिति में घाट से संबंधित अंचल के राजस्व पदाधिकारी के द्वारा पटना नगर निगम के पोर्टल पर दिये गये लॉगईन के मदद से उसी दिन बर्निंग सर्टिफिकेट* निर्गत किया जा रहा।
- संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी मृत्यु प्रमाण-पत्र की हार्ड कॉपी मृतक के परिजन को 48 घंटा के अन्दर भेजना है।
गौरतलब है कि *नगर आयुक्त द्वारा सभी अंचल को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता हेतु संबंधित डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं उप-निबंधक की जिम्मेवारी निर्धारित कर नियमानुसार कठोर* अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
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