जिल्ला परिषद के स्वामित्व की भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने के संबंध में जिलों के उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक का आयोजन
आज दिनांक 18 नवंबर 2024 को जिला परिषद के स्वामित्व की भूमि की जमाबंदी कायम करने के संबंध में जिलों के उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान पंचायती राज विभाग, बिहार के निदेशक श्री आनंद शर्मा द्वारा जिला परिषदों के भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने के संबंध में जिलों के उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। उन्होंने जिलों में प्रक्रिया के दौरान आ रही विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के बारे में सुनकर अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को समाधान हेतु आवश्यक सुझाव दिए।
बैठक में निदेशक, पंचायती राज विभाग ने जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को जिला परिषद की जमीन को पंजीबद्ध करने का निदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजीबद्ध करने के बाद टीम का निर्माण करके जमीन का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। भौतिक सत्यापन के उपरांत स्वच्छ एवं विवाद रहित जमीन जिसका लगान निर्धारित नहीं है उसका लगान निर्धारण डीसीएलआर कार्यालय से कराया जाए। लगान निर्धारण के बाद अंचलाधिकारी के कार्यालय से जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी सुनिश्चित कराई जाए। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि जिला परिषदों के जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी प्रक्रिया की समीक्षा विभाग द्वारा निरंतर की जाएगी तथा प्रक्रिया में आ रही चुनौतियों का समाधान विभाग द्वारा किया जाएगा।
पूर्व में विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से राज्य के सभी उप-विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिला परिषद के स्वामित्व की भूमि का जमाबंदी कराने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने एवं बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि सर्वेक्षण हेतु प्रपत्र 2 में स्वघोषणा दाखिल करने का निर्देश निर्गत किया गया है। इस दिशा में जिला परिषदों द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। बैठक में श्री सुरेश चौधरी, परामर्शी, पंचायती राज विभाग भी मौजूद रहे।
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