पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण हेतु *मिशन मोड* में कार्रवाई करने का आयुक्त ने दिया निदेश

पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण हेतु *मिशन मोड* में कार्रवाई करने का आयुक्त ने दिया निदेश

प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा की गयी विधि-व्यवस्था  संधारण की समीक्षा; जिलाधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को सभी थानों में *सीसीटीवी कैमरों से गुणवत्तापूर्ण निगरानी* सुनिश्चित करने का दिया गया निदेश
==========================

पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण हेतु *मिशन मोड* में कार्रवाई करने का आयुक्त ने दिया निदेश
---------------------------------------

भूमि विवाद के मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन एवं अनुश्रवण करें; *भू-माफिया, बालू माफिया तथा शराब माफिया* के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेंः आयुक्त ने दिया सभी पदाधिकारियों को निदेश
-----------------------------

*विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं*;  सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच *सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद* क़ायम रखें: आयुक्त का अधिकारियों को निदेश 
==========================

*प्रशासन, पुलिस, राजस्व, निबंधन, खनन, मद्य-निषेध, परिवहन सहित सभी हितधारकों के बीच सम्यक समन्वय की आवश्यकता*; विभिन्न विभागों के पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंः आयुक्त 
------------------------------------

पटना, सोमवार, दिनांक 25.11.2024ः आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री मयंक वरवड़े ने कहा है कि *विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है*। सभी पदाधिकारी इसके प्रति *सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध* रहें। वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित सभाकक्ष में इस विषय पर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित प्रमंडल-स्तरीय एक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इसमें पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना; पुलिस उप-महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी ऑन-सोन; प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों-पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर- के नगर निकायों / जिला परिषद् के अध्यक्ष, सभी जिलों के जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त एवं अन्य भी उपस्थित थे। 
1. आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारियों तथा वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिलों के पुलिस थानों एवं आउटपोस्ट में *सीसीटीवी कैमरों से गुणवत्तापूर्ण निगरानी* सुनिश्चित करने का निदेश दिया। पदाधिकारियों को जिला-स्तरीय निगरानी समिति (डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाईट कमिटि, डीएलओसी) की प्रावधानों के अनुरूप नियमित बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया। आयुक्त ने कहा कि *पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व* हमारी सरकार के सुशासन के कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं। आधुनिक युग में *सीसीटीवी पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व* सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आम जनता के *संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकारों एवं मानवाधिकार* को अक्षरशः लागू करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। *अपराधों के अनुसंधान एवं आम जन में विश्वास को सुदृढ़ करने* के लिए सीसीटीवी एक महत्वपूर्ण कारक है। आयुक्त ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रमंडल अंतर्गत जिलों के लगभग सभी अधिसूचित एवं भवन-निर्मित थानों एवं आउटपोस्ट में सीसीटीवी का अधिष्ठापन किया गया है तथा यह क्रियाशील है। बेल्ट्रॉन एवं अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा नियमित तौर पर इसका रख-रखाव एवं संधारण किया जाता है। उन्होंने इस पर भी हर्ष व्यक्त किया कि पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नगर निगम क्षेत्रों में भी सीसीटीवी का अधिष्ठापन किया गया है तथा इसका आईसीसीसी से अनुश्रवण किया जाता है। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को पुलिस थानों में रक्षित सीसीटीवी फुटेज की नियमित तौर पर समीक्षा करने का निदेश दिया ताकि व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई की जा सके एवं तदनुसार भविष्य में कार्य योजना के अनुसार ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारियों तथा वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को निदेश दिया कि सीसीटीवी कैमरों एवं फुटेज का नियमित अनुश्रवण किया जाए। प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए। सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इसकी नियमित समीक्षा करें। एजेंसियों के माध्यम से सीसीटीवी का नियमित रख-रखाव एवं संधारण सुनिश्चित करें। सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थानाध्यक्षों से लगातार सम्पर्क बनाए रखें। आयुक्त ने जिला पदाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों को निदेश दिया कि पुलिस थानों में अधिष्ठापित सीसीटीवी कैमरों की तकनीकी विशिष्टियों, गुणवत्ता एवं क्रियाशीलता का समय-समय पर भौतिक सत्यापन करें तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं आधुनिकीकरण-सह-नोडल पदाधिकारी, सीसीटीवी परियोजना, बिहार के साथ-साथ प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय को भी उपलब्ध कराएँ। 
2. आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया गया कि आम जनता को *साईबर क्राईम* के प्रति जागरूक करें। साईबर क्राईम के तहत दर्ज प्राथमिकियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी काण्डों का उद्भेदन कर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करें। 
 
3. आयुक्त ने अधिकारियों को *मद्य-निषेध अधिनियम का सफल क्रियान्वयन करने का निदेश दिया। पदाधिकारियों को नियमित छापामारी, गिरफ्तारी एवं जप्ती करने* का निदेश दिया गया। जिलाधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को अवैध शराब में संलिप्त लोगों के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सूचना संग्रहण, शराब का विनष्टीकरण, वाहनों की नीलामी इत्यादि पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। 

4. आयुक्त ने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण हेतु मिशन मोड में कार्रवाई करें। सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच *सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद* क़ायम रखें। अपराध अनुसंधान के लिए लंबित मामलों का अनुसंधान कर त्वरित निष्पादन करें। उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करें। स्पीडी ट्रायल के तहत लंबित मामलों के त्वरित विचारण हेतु कार्य योजना के अनुसार क्रियान्वयन करें। विभिन्न थानों में लंबित गैर जमानतीय वारंट का तामिला सुनिश्चित कराएँ। *भू-माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, मद्य निषेध के संगठित गिरोहों एवं गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों तथा अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई* करें।अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में ससमय अनुसंधान एवं पीड़ित पक्ष को मुआवजा भुगतान हेतु त्वरित कार्रवाई करें। 
5. आयुक्त ने कहा कि *भूमि विवादों का प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण* आवश्यक है। संबंधित पदाधिकारी- थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी- उच्च प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि *प्रशासन, पुलिस, राजस्व, निबंधन, खनन, मद्य-निषेध, परिवहन सहित सभी हितधारकों के बीच सम्यक समन्वय* की आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करते हुए जनहित के मामलों में विशेष रूचि प्रदर्शित कर मामलों का नियमानुसार समाधान करें। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि जन-सुविधाओं की सुगम उपलब्धता के लिए सभी को सक्रिय रहना होगा। सुचारू यातायात प्रबंधन, शांति तथा विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र 24x7 क्रियाशील रहे।

6. पदाधिकारियों को निदेशित करते हुए आयुक्त ने कहा कि *पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ आप सभी लोक शिकायतों का निवारण करें। केवल निष्पादन से काम नहीं चलेगा। जनता की संतुष्टि अनिवार्य* है। आप सभी पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करें।

7. आयुक्त ने कहा कि भूमि विवादों के प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण के लिए सूक्ष्मतम स्तर पर निगरानी, भूमि विवाद के मामलों की गंभीरता का आकलन, अधिकारियों को प्राथमिक सूचना की विस्तृत जानकारी, भूमि विवाद निराकरण के संबंध में कृत कार्रवाई की समीक्षा, विवादित भूमि के पूर्ववृत (हिस्ट्री शीट) की जानकारी एवं भूमि विवाद समाधान का योजनाबद्ध क्रियान्वयन आवश्यक है। सभी जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से भूमि संबंधी मामलों का अनुश्रवण करें। 

8. आयुक्त ने निदेश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों को तत्परता से निष्पादित करें। अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक काफी प्रभावकारी है। इसका बिना चूके नियमित आयोजन करें। *भू-समाधान पोर्टल पर नियमित अपडेट* करें। हर स्तर पर भूमि विवाद पंजी का विधिवत संधारण करें। 
 
9. आयुक्त द्वारा अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाएं। आपस में समन्वय करते हुए अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध नियमित तौर पर सघन छापामारी अभियान चलाकर कारवाई करने का निदेश दिया गया। आयुक्त ने कहा कि समय-समय पर स्पेशल ड्राईव चलाएँ। उच्च तकनीकों का इस्तेमाल करें। अवैध माइनिंग और परिचालन पर रोक लगाने के लिए ड्रोन तथा हाई-टेक बोट का प्रयोग करें। अवैध बालू उत्खनन करने वालों को चिन्हित कर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई करें। आयुक्त ने निदेश दिया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध इनपुट (आसूचना) तंत्र को सुदृढ़ रखें। साथ ही प्राप्त इनपुट पर त्वरित गति से सार्थक कार्रवाई करें।

0 Response to "पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण एवं अपराध नियंत्रण हेतु *मिशन मोड* में कार्रवाई करने का आयुक्त ने दिया निदेश"

एक टिप्पणी भेजें

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article