राज्य बीमा सोसाइटी के गठन को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है।
सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार श्री दीपक आनन्द द्वारा माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में आज दिनांक 08.10.2024 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 194वीं बैठक में भाग लिया गया। इस बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार से संबंधित लम्बित मुद्दो पर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया गया।
1.
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 58 (5) के अनुसार बिहार कर्मचारी
राज्य बीमा सोसाइटी के गठन को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है।
शासी निकाय में नियोक्ता और कर्मचारी प्रतिनिधि को ESIC मुख्यालय द्वारा
नामित किया जाना है। सचिव, श्रम संसाधन विभाग ने इस संबंध में कर्मचारी
राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्तर से शीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई का अनुरोध किया।
2 कर्मचारी राज्य बीमा अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को ईलाज से संबंधित औषधि प्रतिपूर्ति देयक आदि को भुगतान हेतु Ongoing Payment की वर्तमान व्यवस्था को कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी के कार्यान्वयन होने तक चालू रखने का अनुरोध किया गया।
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 100 बिस्तरीय अस्पताल के निर्माण हेतु मुजफ्फरपुर जिले में ₹2,09,25,918/- (दो करोड़ नौ लाख पच्चीस हजार नौ सौ अठारह रूपये) के भुगतान पर 5.07 एकड़ भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त हुआ है, जिस पर ESIC द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के पश्चात् अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।
4. बेगुसराय (बरौनी) में 100 बेड वाले ईएसआईसी अस्पताल और डीसीबीओ (डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालय) की स्थापना के लिए 5.5 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गयी है, जो एच.एफ.सी.एल., मुख्यालय (हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड), (रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार), नोएडा, (यूपी) के अधीन है। इस संबंध में संबंधित विभाग से वार्ता कर सहमति प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।
5. भागलपुर जिले में 100 बिस्तरीय ESIC अस्पताल के निर्माण हेतु भी ESIC द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी है।
बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर, बेगुसराय एवं भागलपुर जिलों में 100 बिस्तरीय ÉSIC अस्पताल के निर्माण होने से राज्य अन्तर्गत ESIC से सम्बद्ध बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के ईलाज की सुदृढ व्यवस्था हो सकेगी।
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