बिहार राज्य मंत्री परिषद द्वारा बिहार सचिवालय भोजशाला परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
दिनांक 10 सितंबर 2024 को बिहार राज्य मंत्री परिषद द्वारा बिहार सचिवालय भोजशाला परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। श्रमायुक्त, बिहार (श्रम संसाधन विभाग) के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय भोजशाला समूह 'घ' सेवा संवर्ग के कर्मियों की सेवा शर्तें, जो पहले बिहार सचिवालय भोजशाला समूह 'घ' नियमावली, 2017 द्वारा विनियमित होती थीं, अब संशोधित की जाएंगी।
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य भोजशाला में समूह 'घ' के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को विभागीय पैनल के स्थान पर 'बिहार तकनीकी सेवा आयोग' के माध्यम से कराना है। भोजशाला के कर्मियों की कार्य प्रकृति अन्य विभागों से भिन्न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। साथ ही, नियमावली के कुछ प्रावधानों को सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्रों के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता बताई गई है।
प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग की प्राधिकृत समिति की सहमति प्राप्त हो चुकी है और अधिसूचना प्रारूप को विधि विभाग ने विधिक्षित कर दिया है। वित्त विभाग एवं विभागीय मंत्री की सहमति भी प्रस्ताव पर प्राप्त हो चुकी है। अब इस संशोधन प्रस्ताव के लिए मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्रार्थित किया गया है।
यह संशोधन नियमावली भोजशाला समूह 'घ' कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण है।
*बिहार सचिवालय भोजशाला समूह-'घ' नियमावली, 2017" में संशोधन*
1. श्रमायुक्त, बिहार (श्रम संसाधन विभाग) के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय भोजशाला समूह 'घ' सेवा सवंर्ग के कर्मियों की सेवा शर्ते "बिहार सचिवालय भोजशाला समूह 'घ' नियमावली, 2017" से विनियमित होती है।
2. उक्त नियमावली में भोजशाला में समूह 'घ' के कर्मियों की नियुक्ति विभागीय पैनल से किये जाने का प्रावधान है। भोजशाला के समूह 'घ' के पद पर कर्मियों की नियुक्ति विभागीय पैनल से करने की जगह 'बिहार तकनीकी सेवा आयोग" के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।
3. भोजशाला में समूह 'घ' के मूल कोटि के पद पर कर्मियों की सीधी भर्ती की चयन की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए अर्हता की केवल तीन
शर्तें रखी गई है यथा-
(i) न्यूनतम दसवीं/मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता।
(ii) अभ्यर्थियों का स्वस्थ्य होना।
(ii) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम उम्र।
4. नियमावली में प्रोन्नति की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए केवल उनके संवर्ग के पदसोपान से ही प्रोन्नति के पद भरे जाने का प्रावधान किया गया है यथा-
*कोटि-3*
मूल कोटि
सहायक कारीगर (वेतन स्तर-1)
वेटर (वेतन स्तर-1)
विक्रेता (वेतन स्तर-1)
चौकीदार (वेतन स्तर-1)
*कोटि-2*
(प्रथम प्रोन्नति)
कारीगर (वेतन स्तर-2)
वेटर (वेतन स्तर-2)
विक्रेता (वेतन स्तर-2)
चौकीदार (वेतन स्तर-2)
*कोटि-1*
(द्वितीय प्रोन्नति)
हेड कारीगर (वेतन स्तर-4)
हेड वेटर (वेतन स्तर-4)
हेड विक्रेता (वेतन स्तर-4)
हेड चौकीदार (वेतन स्तर-4)
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