जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभागार में परिवहन से संबंधित बैठक आयोजित की गई।

जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभागार में परिवहन से संबंधित बैठक आयोजित की गई।

पटना, बुधवार, दिनांक 21.08.2024ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभागार में परिवहन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। इसमें लोकहित में पटना नगर निगम तथा दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र सीमा में दिनांक 01 सितम्बर, 2024 से सभी प्रकार के डीजल चालित बस/मिनी बस (स्कूल बस सहित) का परिचालन प्रतिबंधित किए जाने के सरकार के आदेश के आलोक में आवश्यक निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार के निदेश का अक्षरशः अनुपालन करना सभी स्टेकहोल्डर्स की जिम्मेदारी है। बस संघों के प्रतिनिधियों द्वारा जो चिंताएँ जाहिर की गई है उसे जिला प्रशासन द्वारा सरकार तक पहुँचा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को सरकार के निदेश के अनुपालनार्थ सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया है। 

इस बैठक में उप विकास आयुक्त, पटना, पुलिस अधीक्षक यातायात, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारीगण, विद्यालयों के प्राचार्य, बस संघों के प्रतिनिधि एवं अन्य भी उपस्थित थे। 

जिलाधिकारी ने कहा कि पटना शहरी क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण के खतरे को देखते हुए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-115 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिकोण से डीजल चालित बस/मिनी बस (स्कूल बस सहित) से तुलनात्मक रूप से अधिक प्रदूषित गैस के उत्सर्जन से खतरनाक प्रदूषण के फलस्वरूप बच्चों एवं नागरिकों के स्वास्थ्य पर असीमित प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु ऐसे वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। अतः लोकहित में पटना नगर निगम तथा दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में सभी प्रकार के डीजल चालित बस/मिनी बस (स्कूल बस सहित) का परिचालन दिनांक 01.09.2024 से प्रतिबंधित किया गया है।

इनमें वे वाहन प्रतिबंधित नहीं व्यवहृत होंगे, जो वैध परमिट के अंतर्गत पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल तथा फुलवारीशरीफ नगर परिषद् क्षेत्र के अधिसूचित मार्गों को छोड़कर अन्य अधिसूचित मार्गों पर मुख्य रूप से परिचालित होते हैं एवं पटना के शहरी क्षेत्रों से गुजरते हैं या जिनका शहरी क्षेत्र की परिसीमा में अवस्थित बस स्टैण्ड पर उनका मात्र यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से (यात्रियों को बस से उतरने एवं बैठने के लिए) उपयोग किया जाता है।
अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि से इन क्षेत्रों में उपयोग किये जा रहे डीजल चालित बस/मिनी बस (स्कूल बस सहित) को सी०एन०जी० चालित वाहन अथवा इलेक्ट्रिक वाहन से दिनांक 31.08.2024 तक अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापित करना सुनिश्चित किया जाय।

दिनांक 31.08.2024 के पश्चात की अवधि के लिए संदर्भित कोटि के प्रतिबंधित किये गये सभी प्रकार के डीजल चालित वाहनों को स्वीकृत अथवा अवधि विस्तार प्राप्त सभी परमिट जो राज्य परिवहन प्राधिकार, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार अथवा उनके प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत प्राधिकार (जिला परिवहन पदाधिकारी) द्वारा स्वीकृत हों, इस अधिसूचना के निर्गमन के आलोक में निष्प्रभावी घोषित करने हेतु संबंधित प्राधिकार के स्तर से कार्रवाई की जायेगी।

0 Response to "जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभागार में परिवहन से संबंधित बैठक आयोजित की गई।"

एक टिप्पणी भेजें

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article