आयुक्त, पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि द्वारा आज आयुक्त कार्यालय स्थित कक्ष में वीसी के माध्यम से बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई।

आयुक्त, पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि द्वारा आज आयुक्त कार्यालय स्थित कक्ष में वीसी के माध्यम से बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई।



 पटना, मंगलवार, दिनांक 11.06.2024ः आयुक्त, पटना प्रमंडल श्री कुमार रवि द्वारा आज आयुक्त कार्यालय स्थित कक्ष में वीसी के माध्यम से बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई।


बैठक में आयुक्त ने उप विकास आयुक्त, बिहारशरीफ, अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ एवं मुख्य कार्यपालक अभियंता स्मार्ट सिटी लि0 को संयुक्त रूप से विकसित किए जाने वाले एरिया का स्थलीय निरीक्षण करने एवं स्थल को चिन्ह्ति करने का निदेश दिया गया। 


बैठक में आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि बाजार समिति फेज-II के विकास का कार्य अतिक्रमण के कारण बाधित है। आयुक्त ने निदेश दिया कि बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी एरिया को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त किया जाए तथा अतिक्रमणमुक्त किए गए स्थल का सौन्दर्यीकरण कराया जाय। 


बैठक में आयुक्त ने निदेश दिया कि उप विकास आयुक्त, नालन्दा, अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड संयुक्त रूप से बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि0 तथा शहर के सड़कों का भ्रमण कर अतिक्रमण वाले सड़कों को चिन्हित कर सूचीबद्ध कर लें। 

निदेश दिया गया कि अतिक्रमण वाले सड़कों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाय। तद्नुसार जिला प्रशासन द्वारा इन सड़कों को अविलंब अतिक्रमणमुक्त कराया जायेगा। 


निदेश दिया कि सड़क किनारे स्थित बिजली के पोल के लूज वायर को ठीक कराते हुए केबलिंग कराया जाए तथा बिजली के ऐसे पोल जो अतिक्रमणमुक्ति अभियान में बाधक हो, को आवश्यकतानुसार अन्यत्र शिफ्ट किया जाए।


निदेश दिया गया कि बिहारशरीफ शहरी क्षेत्र में स्थित कतिपय नाले को ढँककर सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु वैसे नाले का निरीक्षण कर उस पर आवश्यकतानुसार सड़क निर्माण कराये जाने के संबंध में कार्रवाई की जाए।  


निदेश दिया गया कि सड़क निर्माण तथा Utility Shifting  के दौरान यदि वाटर पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होता है तो उसका तत्काल ही मरम्मति करा दिया जाय। 


निदेश दिया गया कि सड़क निर्माण तथा Utility Shifting  के दौरान यदि विद्युत लाईन क्षतिग्रस्त होता है तो उसका तत्काल ही मरम्मति करा दिया जाय।

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