चैती छठ, 2024 के अवसर पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया
नदी घाटों पर एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ दल तैनात रहेगा
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उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था तथा सुचारू यातायात प्रबंधन के लिए सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंः डीएम व एसएसपी
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श्रद्धालुओं एवं छठव्रतियों की सुविधा तथा विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकताः डीएम व एसएसपी
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किसी भी तरह की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष एवं आपात नम्बर सेवा 112 पर तुरत दें : डीएम व एसएसपी
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आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करने तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करने का डीएम व एसएसपी ने दिया आदेश
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विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 76 स्थानों पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई, सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करेंगे
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पटना, शुक्रवार , दिनांक 12.04.2024:- जिला पदाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा ने कहा है कि चैती छठ, 2024 के अवसर पर उत्कृष्ट भीड़ प्रबंधन, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था तथा सुचारू यातायात प्रबंधन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी इसके लिए पूर्णतः सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंगे एवं संयुक्त जिलादेश में वर्णित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। डीएम श्री शीर्षत कपिल अशोक एवं एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि छठव्रतियों तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी पदाधिकारी सक्रिय रहें।
*जिलाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक द्वारा आज हिन्दी भवन सभागार में सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई तथा कर्तव्य पर मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गयाl जिलाधिकारी द्वारा लोकसभा चुनाव के आलोक में आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।*
विदित हो कि इस वर्ष चैती छठ दिनांक 12.04.2024 को नहाय-खाय से प्रारंभ हुआ है। दिनांक 13.04.2024 को खरना, दिनांक 14.04.2024 को संध्या अर्ध्य एवं दिनांक 15.04.2024 को प्रातः अर्ध्य है।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा चैती छठ के अवसर पर विधि-व्यवस्था के मद्देनजर जिले में 76 (छिहत्तर) स्थानों पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 23 सेक्टर पदाधिकारी/दंडाधिकारियों के नेतृत्व में 132 दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। इनके साथ लाठी बल एवं महिला बल को भी लगाया गया है। खतरनाक एवं अनुपयुक्त घाटों पर भी दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करेंगे। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी ससमय अपने ड्यूटी स्थान पर पहुँच जाएंगे तथा भीड़ के पूरी तरह से वापस चले जाने तक वहां मुस्तैद रहेंगे। दंडाधिकारी समन्वयक की भूमिका का भी निर्वहन करेंगे एवं विद्युत, आपदा प्रबंधन, नगर निगम, स्वास्थ्य, पूजा समिति सहित सभी भागीदारों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ तालमेल स्थापित करते हुए छठ पूजा का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।
जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 34 सुरक्षित दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी घाट पर चचरीपुल का निर्माण नहीं कराया जाना है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा इसे सुनिश्चित कराया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि छठ घाटों पर आतिशबाजी एवं पटाखों के प्रयोग पर पूर्णतः रोक लगायी जाती है। घाटों पर किसी भी आतिशबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा इसे प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सुनिश्चित कराएंगे।
चैती छठ हेतु नदी घाटों एवं पहुँच पथ पर पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था नगर निकायों द्वारा की गई है। घाटों पर चेंजिग रूम एवं अस्थायी नियत्रंण कक्ष की व्यवस्था नजारत उप समाहर्त्ता तथा यूरिनल की व्यवस्था कार्यपालक अभियंता पीएचईडी द्वारा की जाए। नगर निकायों एवं पीएचईडी द्वारा स्वच्छ पेयजल हेतु पर्याप्त संख्या में वाटर एटीएम एवं टैंकर की व्यवस्था की जाएगी।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दिनांक आज नहाय-खाय के दिन से ही नदी घाटों पर छठव्रतियों एवं उनके परिजनों का आवागमन प्रारंभ हो गया है । संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी लोकहित में छठ पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस पेट्रोलिंग के अलावे नदी में किसी भी अन्य नावों के परिचालन पर रोक हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करेंगे। संबंधित एसडीओ, एसडीपीओ, थानाध्यक्ष, प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी इस आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को साफ-सफाई सुनिश्चित करने एवं शौचालयों को क्रियाशील रखने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि सम्पर्क पथ सुचारू एवं अवरोधमुक्त होना चाहिए। छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के अनुसार घाट पर प्रवेश एवं निकास, सुदृढ़ बैरिकेडिंग, कन्ट्रोल रूम, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, एप्रोच रोड, पार्किंग, प्रकाश की व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था सहित सभी तैयारी सुनिश्चित रखने का निदेश दिया गया है।
घाट पर किसी भी आपत्तिजनक वस्तु, कार्टून, स्लोगन एवं पोस्टर का प्रदर्शन नहीं होने देना सुनिश्चित किया जाए। खतरनाक घाटों का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसे प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित कराएँ।
त्रुटिहीन आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ दल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। मोटर वोट के माध्यम से रिवर पेट्रॉलिंग की व्यवस्था की गई है। नदी गश्ती दल मोटर लॉन्च, लाईफ जैकेट, गोताखोर एवं अन्य उपस्करों से लैस रहेंगे। नदी गश्ती दल द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी।
छठव्रतियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा हेतु मोटर वोट एवं अन्य संसाधनों के साथ नाविक एवं गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। सभी एसडीओ को गोताखोरों, महाजाल एवं तैराकों को सुरक्षित रखने का निदेश दिया गया है।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पदाधिकारी हरेक स्टेकहोल्डर के साथ लगातार सम्पर्क में रहेंगे, कॉम्युनिकेशन प्लान के अनुसार सभी से संवाद स्थापित रखेंगे, संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतेंगे, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे तथा विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी प्रकार की सूचना 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्या 0612-2219810/2219234) एवं आपात नम्बर सेवा 112 पर दी जा सकती है। जिला स्तर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/थानाध्यक्ष/सीओ/एसडीओ/एसडीपीओ की विशेष जिम्मेवारी है। थानाध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों को आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर विधि-व्यवस्था संधारण को सफल बनाने का निदेश दिया गया है। थानाध्यक्ष अपने-अपने इलाके में विधि-व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।
छठपूजा के अवसर पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। महाप्रबंधक, पेसू शहरी क्षेत्रों में तथा अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
यातायात पुलिस अधीक्षक यातायात प्लान के अनुसार उत्कृष्ट यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।
छठपूजा के अवसर पर आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ एम्बुलेंस सिविल सर्जन प्रतिनियुक्त करेंगे। विभिन्न छठ घाटों के नजदीक अस्थायी मेडिकल कैम्प लगाया जाएगा।
जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना को निर्देशित किया गया कि छठपूजा के अवसर पर आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु समुचित संख्या में फायर ब्रिगेड एवं फायर दस्ता प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के पूर्ण प्रभार में रहेंगे। नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य पटना, नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी पटना, नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी पटना एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण वरीय प्रभार में रहेंगे।
जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चैती छठ, 2024 के अवसर पर सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी विनम्रता एवं सौजन्यता का प्रदर्शन करते हुए विधि-व्यवस्था संधारण सुनिश्चित करेंगे।
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