सफाई कर्मियों के कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय :- नीतीश मिश्रा
नगर निकाय कर्मियों की मांगों पर बनी सहमति, एक माह में समिति देगी प्रतिवेदन
पटना
दिनांक 06.08.2026
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के मंत्री श्री नीतीश मिश्रा की अध्यक्षता में बिहार लोकल बोडीज इम्प्लॉइज फेडरेशन, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (संयुक्त मोर्चा) तथा पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बिहार लोकल बोडिज इम्पलाईज फेडरेशन, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त मोर्चा एवं पटना नगर निगम, संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति के प्रतिनिधियों द्वारा हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई।
मंत्री श्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि दैनिक पारिश्रमिक सफाई कर्मियों की सेवाशर्त एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में उन्हें संविदा कर्मियों की तरह एकमुश्त मासिक मानदेय के भुगतान, महंगाई दर के अनुसार नियमित वृद्धि, प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा के बाद मानदेय उत्क्रमण, उपार्जित अवकाश, प्रत्येक वर्ष में 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश, महिला कर्मियों को (प्रतिमाह) 02 विशेष अवकाश, सभी महिला सफाई कर्मियों को मातृत्व अवकाश, सभी सफाई कर्मियों के लिए चिकित्सा बीमा, दुर्घटना बीमा एवं जीवन बीमा का लाभ, सेवा पूर्ण होने के उपरांत उपादान के प्रावधान लागू करने पर राज्य सरकार की सैद्धांतिक सहमति संसूचित करते हुए निर्णय लिया गया कि श्री अनिमेष पराशर, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्य सरकार दवारा एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य सदस्यों के अतिरिक्त संयुक्त मोर्चा के नामित प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।
श्री मिश्रा ने कहा कि यह समिति इन विषयों पर प्रतिवेदन एक माह के अंदर उपलब्ध कराएगी ताकि उस पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सके। यह भी सहमति बनी कि किसी भी दैनिक पारिश्रमिक कर्मी को बिना ठोस कारण और विहित प्रक्रिया के पालन के बिना नहीं हटाया जाएगा और ऐसे प्रतिकूल निर्णयों के खिलाफ उन्हें अपील दायर करने का प्रावधान उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सभी दैनिक सफाई कर्मियों के सेवा इतिहास को डिजीटाईज्ड करते हुए संधारित किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे सफाई कर्मियों के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें एजेंसी के परिवर्तन के पश्चात यथासंभव यथावत रखा जाए। उनके पारिश्रमिक में किसी प्रकार की अवैधानिक कटौती या कमी नहीं हो और साथ ही उनके वेतन का भुगतान सीधे उनके खाते में कराया जाएगा। साथ ही बोनस एक्ट के अधीन उन्हें बोनस का भुगतान किया जाए तथा वाहन/मशीनरी की खराब अवधि के दौरान उनके चालकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों के नियमित कर्मियों को ACP/MACP का लाभ बहाल करने पर भी सहमति बनी। इस संबंध में पूर्व के निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है।
श्री मिश्रा ने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान हड़ताल के आलोक में सफाई कर्मियों के विरूद्ध की गई दण्डात्मक कार्रवाई शीघ्र वापस ले ली जाएगी तथा अनुपस्थिति के विरुद्ध देय अवकाश दिया जाए।
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