लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रमंडलीय आयुक्त श्री राजेश कुमार ने 30 मामलों की सुनवाई की.

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रमंडलीय आयुक्त श्री राजेश कुमार ने 30 मामलों की सुनवाई की.

*अधिकांश मामलों का ऑन-स्पॉट निपटारा, संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश*

पटना, 24 अगस्त।
 प्रमंडलीय आयुक्त श्री राजेश कुमार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पटना प्रमंडल के विभिन्न जिलों से संबंधित 30 लोक शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने अधिकांश मामलों का ऑन-स्पॉट निपटारा किया। वहीं, जिन मामलों में विस्तृत जांच की आवश्यकता थी, उन्हें संबंधित जिलाधिकारियों एवं सक्षम प्राधिकारियों को भेजते हुए जांच कर निर्धारित समय-सीमा में उचित कार्रवाई एवं प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सुनवाई में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर एवं रोहतास जिलों से संबंधित सड़क एवं नाली निर्माण, मानदेय एवं मजदूरी भुगतान, सड़क मरम्मति , निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, चिकित्सा सेवा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अतिक्रमण, नल-जल योजना, मनरेगा तथा शिक्षक नियुक्ति में अनियमितता सहित विभिन्न मामले आए।

*नालंदा*: बिहारशरीफ के पटेल नगर में सड़क एवं नाली निर्माण नहीं होने की ममता देवी की शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त ने नगर आयुक्त को 15 दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ कराने का निर्देश दिया।

*रोहतास*:ग्रामीण कार्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य करने के बावजूद मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने की राजेश कुमार चंद्रवंशी की शिकायत पर संबंधित कार्यपालक अभियंता को 15 दिनों के अंदर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
*भोजपुर*: तेतरिया-इकौना-खैरा-सहार MDR पथ पर अनियमित रूप से भारी वाहनों के परिचालन की शिकायत पर संबंधित पुलिस अधीक्षक को नियमित निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

*बक्सर*: अरियाव ब्रह्मस्थान से बगेन गोला तक सड़क की  मरम्मति  में लापरवाही की शिकायत पर संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को कार्य शीघ्र पूरा करने तथा जिलाधिकारी बक्सर को साप्ताहिक मॉनिटरिंग कर कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
 हरनाथपुर पंचायत सरकार भवन के निर्माण में गुणवत्ताविहीन सामग्री के उपयोग की शिकायत पर भी जिलाधिकारी को गुणवत्तापूर्ण सामग्री के साथ निर्माण सुनिश्चित कराने को कहा गया।
*पटना*: मानस डेरा से छितरचक घाट तक पीसीसी सड़क के निर्माण में अनियमितता की शिकायत पर अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। वहीं, राज कुमार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बंद किए जाने की शिकायत पर जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को जांच कर पात्रता सही पाए जाने पर योजना का लाभ पुनः चालू कराने का निर्देश दिया गया।


*चिकित्सा सेवा*: पीएमसीएच में एक मरीज के कान के उपचार में लापरवाही से संक्रमण होने की शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त ने अधीक्षक , पीएमसीएच को संबंधित चिकित्सक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा मरीजों के उपचार में निर्धारित प्रोटोकॉल एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संबंधित चिकित्सक को भी अपने दायित्वों के निर्वहन में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया.

*मजदूरी भुगतान*: : पटना के  कुमार आशुतोष की बकाया मजदूरी के भुगतान से संबंधित शिकायत पर श्रम अधीक्षक को 15 दिनों के अंदर भुगतान सुनिश्चित करने तथा मजदूरी भुगतान से जुड़े अन्य लंबित मामलों का भी समयबद्ध निष्पादन कराने का निर्देश दिया गया।



प्रमंडलीय आयुक्त श्री राजेश कुमार ने कहा कि लोक शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निवारण जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी संबंधित पदाधिकारी शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करें तथा दिए गए निर्देशों का निर्धारित समय-सीमा में अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को अपने अधिकारों एवं सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।

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