देशी मछली पालन से जुड़े मत्स्य कृषकों के लिए बिहार सरकार लेकर आई है एक बड़ी राहत और सुनहरा अवसर।

देशी मछली पालन से जुड़े मत्स्य कृषकों के लिए बिहार सरकार लेकर आई है एक बड़ी राहत और सुनहरा अवसर।

अब मछली पालन सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सुरक्षित और लाभकारी व्यवसाय बनेगा।

पटना, 09 जनवरी 

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PM-MKSSY) से जल कृषि बीमा योजना के तहत कतला, रोहु, मुगल, कॉमन कार्प जैसी देशी मछलियाँ पालने वाले मत्स्य कृषकों को आर्थिक सुरक्षा और किफायती बीमा का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य मीठे जल(Fresh Water) मे मछली पालने वाले मत्स्य कृषकों को किफायती बीमा विकल्पों तक पहुंच प्रदान करके प्रोत्साहित करना और उनके व्यवसाय को प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है। 
PM-MKSSY के योजना के तहत एक्वाकल्चर किसानों, मत्स्य पालकों, केजकल्चर से जुड़े मत्स्य कृषक, स्वयंसहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं, FFPOs और मछली पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी, बीमा के लिए पूरी तरह पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत Aquaculture फार्म/तालाब के अलावा RAS, CAGE, BIO–FLOC, Raceway को भी शामिल किया गया है।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा दो प्रकार के बीमा विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।
पहला — मूलभूत बीमा,
जो बाढ़, चक्रवात, प्रदूषण, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है।

दूसरा — व्यापक बीमा,
जिसमें मूलभूत बीमा के सभी जोखिमों के साथ-साथ मछलियों में होने वाले रोगों और अतिरिक्त जोखिमों से भी सुरक्षा दी जाती है।

योजनांतर्गत जो किसान इस योजना के तहत प्रीमियम राशि का भुगतान कर बीमा पॉलिसी लेते हैं, उन्हें सरकार द्वारा प्रीमियम राशि का 40 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में वापस दिया जाता है।
इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाता है। वन टाइम इंसेंटिव की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है, वहीं छोटे किसानों को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि यानी कुल 1 लाख 10 हजार रुपए दिया दिया जाएगा। वन टाइम इंसेंटिव हेतु फार्म साइज की पात्रता जल विस्तार क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपाए तथा अधिकतम 4 हेक्टेयर वाटर स्प्रेड एरिया तक है, एवं अन्य गहन Aquaculture प्रणालियों जैसे RAS, CAGE, BIO–FLOC, Raceway की सीमा 1800 घनमीटर है।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए https://nfdp.dof.gov.in/ पर ऑनलाइन विज़िट कर प्राप्त किए जाएंगे। अधिकजनकारी टोल-फ्री नंबर 1800-425-1660/ 1800-345-6185 पर कॉल कर संपर्क करें।
इसके अलावा, अपने नजदीकी जिला मत्स्य कार्यालय में जाकर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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