जलकृषि सौरीकरण योजना के तहत बिहार में बोरिंग सह सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।
माछलीपालकों को मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी पर बोरिंग और सोलरपंपसेट की सुविधा।
पटना 11 अगस्त 2025
बिहार सरकार मछलीपालकों के लिए बड़ी योजना चला रही है। बिहार में अब मत्स्य पालक ‘जलकृषि सौरीकरण‘ के तहत बोरिंग सह सोलर समरसेबुल पम्पसेट लगा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्यपालन के स्रोत (तालाब/पोखर, बायोफ्लाॅक/आर0ए0एस0 आदि) में मत्स्य पालन के लिए सालो भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के मत्स्य निदेशालय के द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट का अधिष्ठापन किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 355 बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट अधिष्ठापित किया जायेगा एवं योजनान्तर्गत अंतिम रूप से निर्धारित इकाई लागत का 80 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ सभी वर्गों के लिए दिया जा रहा है।
योजना का लाभ लेने हेतु एक व्यक्ति प्रति परिवार को न्यूनतम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र से 2.5 एकड़ जलक्षेत्र तक के तालाब पर अधिकतम 1 बोरिंग तथा 1 सोलर समरसेबुल पम्पसेट इकाई का अधिष्ठापन की अनुमान्यता होगी तथा योजनान्तर्गत बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट, पाइप आदि सामग्रियों का क्रय लाभुकों के द्वारा योजना के तहत सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता से स्वयं किया जायेगा।
मछली पालन में पानी की कमी बड़ी समस्या होती है, खासकर गर्मी के दिनों में पानी सूख जाने पर किसान पम्पसेट से पानी चलाते हैं और तालाब को भरते हैं। पम्पसेट चलाने और पानी भरने के काम में किसानों को बड़ी राशि खर्च हो जाती है, जिसके लिए बिहार सरकार उक्त योजना के तहत मत्स्य कृषकों को आर्थिक लाभ दे रही है। बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को अपने प्रस्तावित तालाब का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। आवेदक के द्वारा अपना मो0 नं0 तथा बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता सं0, आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित करना होगा। साथ ही अपना आधार कार्ड नंबर/राशन कार्ड नंबर/मतदाता पहचान पत्र/मत्स्य पालन तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (यदि प्रशिक्षित हो) की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजना के तहत आवेदन के द्वारा निजी या लीज (न्यूनतम 9 वर्ष) पर ली गयी तालाब का एकरारनामा 1000 रू0 के ननजूडीसीयल स्टांप पर करना अनिवार्य होगा। आवेदकों के द्वारा आवेदन के बाद विभागीय स्तर से आवेदन की जाँच कर बोरिंग-सह-सोलर समरसेबुल पम्पसेट के आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। सभी इच्छुक लाभार्थी 31 अगस्त तक Fisheries.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी अधिकारिक बेवसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर अथवा संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
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