जिला पदाधिकारी, पटना डॉ० चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टेरींग समिति की प्रथम बैठक समाहरणालय, पटना के सभागार में आयोजित की गयी
आज दिनांक-21.04.2025 को समाहरणालय, पटना स्थित सभागार में जिला पदाधिकारी, पटना डॉ० चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टेरींग समिति की प्रथम बैठक समाहरणालय, पटना के सभागार में आयोजित की गयी। बैठक का मुख्य उद्देश्य तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 (B.N.S) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (B.N.S.S.) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (B.S.A) को जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करना है ताकि आपराधिक मामलों का निष्पादन तथा अभियुक्तों को सजा ससमय कराया जा सके। साथ ही आई०सी० जे०एस० (Inter Operable Criminal Justice System) को एक प्लेटफार्म पर एक साथ ई-कोर्ट, ई-पुलिस, ई-अभियोजन, ई-कारागृह तथा ई-फोरेंसिक को लाना है ताकि अभियुक्तों से सम्बन्धित सूचना को निर्बाध रूप से एक दुसरे स्तंभ से साझा किया जा सके। इसके अलावा अभियोजन फोरेंसिक, कारा से सम्बन्धित अन्य विषय वस्तुओं यथा TCS द्वारा सभी थानों को CCTNS से Connect करने में आ रही समस्याओं, प्रत्येक जिले में साक्षियों को साक्ष्य देने हेतु Electronic Center को चिन्हित कर राज्य सरकार को सूचित करना, बंदियों के Electronic माध्यम से उपस्थापन, जिला में Forensic Mobile Van द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं समस्या तथा Multi V.C. परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों के निर्माण के निराकरण पर भी विचार किया गया।
बैठक का संचालन जिला अभियोजन पदाधिकारी-सह-सदस्य सचिव, श्री विद्या सागर प्रसाद द्वारा किया गया। सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, संतोष कुमार, केन्द्रीय कारा बेउर के अधीक्षक, लोक अभियोजक, विजय कुमार सिन्हा तथा निदेशक, एफ०एस०एल० भी उपस्थित रहे।
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