जिलाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा भूमि विवाद निराकरण तथा विधि-व्यवस्था संधारण से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को दिए गए प्रमुख निदेशः
1. भूमि विवाद का कोई भी मामला विधि-व्यवस्था की समस्या में परिवर्तित न हो, यह सुनिश्चित करें।
2. हर शनिवार को अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी का भूमि विवाद निराकरण संबंधी संयुक्त बैठक का हर हाल में आयोजन सुनिश्चित करें। इन बैठकों की कार्यवाहियों को भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड करें।
3. भूमि विवाद की प्रकृति के गंभीर मामलों को भूमि विवाद पंजी में रजिस्टर कर निराकरण करें। भूमि विवाद के मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन एवं अनुश्रवण करें।
4. भू-माफियाओं, शराब माफियाओं तथा बालू-माफियाओं के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करें।
5. लोक शिकायतों का केवल निष्पादन पर्याप्त नहीं है। *पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता* के साथ लोक शिकायतों का निवारण करें। जनता की संतुष्टि अनिवार्य है।
6. सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच *सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद* क़ायम रखें।
7. किसी भी ईंट-भट्ठा का अवैध ढंग से संचालन न हो। ईंट सत्र 2023-24 में शून्य रॉयल्टी भुगतान करने वाले 43 ईंट-भट्ठेदारों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला खनन पदाधिकारी को इन सभी 43 ईंट-भट्ठेदारों की सूची थानावार, अंचलवार एवं अनुमंडलवार तैयार कर संबंधित थानेदारों, अंचल अधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि इसका अवैध संचालन न हो। यदि अवैध संचालन होते हुए पाया जाएगा तो विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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