जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह; वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा एवं नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री अनिमेष कुमार पराशर द्वारा वरीय पदाधिकारियों के साथ आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में पटना के शहरी क्षेत्रों में यातायात-प्रबंधन विषय पर विमर्श किया गया
जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह; वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा एवं नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री अनिमेष कुमार पराशर द्वारा वरीय पदाधिकारियों के साथ आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में पटना के शहरी क्षेत्रों में यातायात-प्रबंधन विषय पर विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः
1. सिटी सेंटर मॉल के समीप अत्यधिक यातायात दवाब होने के कारण नेहरू पथ से मॉल की तरफ आने वाला रास्ता रविवार दिनांक 22 सितम्बर से वन-वे रहेगा। मॉल के निकास द्वार से निकलने वाले वाहन नवीन पुलिस केन्द्र की ओर डायवर्ट किए जाएंगे जो पुलिस लाईन मोड़ से अशोक राजपथ में गाँधी मैदान की तरफ या राजापुर पुल की तरफ से अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। बुद्ध मार्ग में एसडीओ मोड़ से नवीन पुलिस केन्द्र मोड़ तक सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहन के परिचालन पर रोक लगायी गयी है। ऐसे वाहन एसडीओ मोड़ से टीएन बनर्जी मार्ग में तथा नवीन पुलिस केन्द्र मोड़ से अशोक राजपथ में डायवर्ट कर दिए जाएंगे। निजी वाहन को भी एसडीओ मोड़ से टीएन बनर्जी एवं नवीन पुलिस केेन्द्र मोड़ से अशोक राजपथ में डायवर्ट कर दिया जाएगा। एसडीओ आवास (टीएन बनर्जी मार्ग) से बुद्ध मार्ग की तरफ सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे वाहनों को टीएन बनर्जी मार्ग में या सिन्हा लाइब्रेरी की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। अशोक राजपथ से बुद्ध मार्ग की तरफ जाने वाले वाहनों को गाँधी मैदान से टीएन बनर्जी रोड़-सिन्हा लाइब्रेरी रोड होते हुए बुद्ध मार्ग में जाने की अनुमति दी जाएगी। बैंक रोड/पार्क रोड़ से बुद्ध मार्ग की तरफ वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। ये सभी वाहन गाँधी मैदान-टीएन बनर्जी रोड-सिन्हा लाइब्रेरी रोड से बुद्ध मार्ग में जा सकते हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था एवं पुलिस उपाधीक्षक, यातायात को इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पथ निर्माण विभाग द्वारा मॉल के सामने वाले सड़क के चौड़ीकरण के लिए कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न स्थानों पर जनता की सुविधा के लिए साइनेज भी लगाने का निदेश दिया गया।
2. सिटी सेंटर मॉल के नजदीक अतिक्रमण एवं अवैध वेडिंग को हटाने के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी विधि-व्यवस्था को निदेशित किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा यहाँ प्लानटेशन कार्य किया जाएगा।
3. जिलाधिकारी द्वारा अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था एवं पुलिस उपाधीक्षक, यातायात को सिटी सेंटर मॉल के प्रबंधन एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स से समन्वय कर सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इन सभी पदाधिकारियों को तुरत स्थल भ्रमण कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
4. जिलाधिकारी ने कहा कि अटल पथ, जेपी गंगापथ, न्यू बाईपास एवं अन्य मुख्य मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोेकने तथा सुचारू यातायात हेतु पुलिस अधीक्षक (यातायात) की अध्यक्षता में एक बहु-सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, अपर नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, उप महाप्रबंधक, बीएसआरडीसीएल सदस्य के तौर पर नामित किए गए है। यह समिति न्यू ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने की कार्रवाई करेगी ताकि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संरचनात्मक बदलाव सहित अन्य कार्रवाई की जा सके। समिति द्वारा यू-टर्न, सर्विस लेन, वन-व,े सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन, सड़क का चौड़ीकरण, ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण, नो वेडिंग जोन, नो पार्किंग जोन, अतिक्रमण इत्यादि के बारे में भी समुचित अध्ययन कर प्रस्ताव दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने दो सप्ताह के अंदर समिति को रिपोर्ट समर्पित करने का निदेश दिया।
5. पुलिस अधीक्षक, यातायात द्वारा चिरैयाटाँड पुल (पाँच बजे अपराहन से आठ बजे रात्रि तक) एवं नाला रोड (पाँच बजे अपराहन से आठ बजे रात्रि तक) में वाहनों के अत्यधिक दवाब को कम करने के लिए प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने कहा कि बुद्ध मार्ग से आने वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहन/ठेला/ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा/यात्री बस जिसे जीपीओ गोलम्बर उपर से चिरैयाटाँड पुल होकर पुरानी बाईपास जाना है उसे जीपीओ गोलम्बर उपर से करबिगहिया होते हुए पुरानी बाईपास की ओर जाने की अनुमति दी जा सकती है। आर ब्लॉक गोलम्बर उपर से जीपीओ गोलम्बर उपर होते हुए चिरैयाटाँड की ओर जाने वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहन/ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा/यात्री बस को भिखारी ठाकुर आरओबी से मीठापुर फ्लाईओवर होते हुए करबिगहिया होकर पुरानी बाईपास/मीठापुर की ओर जाने की अनुमति दी जा सकती है। गाँधी मैदान से रामगुलाम चौक होते हुए चिरैयाटाँड पुल, कदमकुँआ से सीडीए बिल्डिंग होते हुए चिरैयाटाँड पुल तथा पटना जंक्शन से गोरिया टोली होते हुए चिरैयाटँड़ पुल जाने वाले व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को पाँच बजे अपराहन से सात बजे अपराहन तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। नाला रोड में यातायात के अत्यधिक दवाब को देखते हुए पाँच बजे अपराहन से आठ बजे रात्रि तक व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया गया। बारी पथ में मछुआ टोली से हथुआ मार्केट की ओर एक बजे अपराहन से तीन बजे अपराहन तक एवं पाँच बजे संध्या से आठ बजे रात्रि तक व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया गया। आज की बैठक में इन प्रस्तावों को लागू करने का निर्णय लिया गया।
6. जिलाधिकारी द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा संघों के प्रतिनिधियों से विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि जोन निर्धारण एवं कलर कोडिंग के संबंध में उनकी चिंताओं को सरकार तक पहुँचाया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी को सभी स्टेकहोल्डर्स से समन्वय स्थापित कर सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
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