प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा की गई लोक शिकायत मामलों की सुनवाई

प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा की गई लोक शिकायत मामलों की सुनवाई

लोक शिकायत मामलों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित करने का आयुक्त ने दिया निदेश
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लोक शिकायत निवारण के प्रति अरूचि एवं संवेदनहीनता प्रदर्शित करने के आरोप में एक लोक प्राधिकार का आयुक्त ने किया वेतन स्थगित
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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके प्रति सजग, सक्रिय एवं संवेदनशील रहेंः आयुक्त
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पटना, शनिवार, दिनांक 06.07.2024ः आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना श्री कुमार रवि द्वारा आज अपने कार्यालय-प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई की गयी और उसका निवारण किया गया। उन्होंने लोक शिकायत निवारण के प्रति अरूचि एवं संवेदनहीनता प्रदर्शित करने के आरोप में एक लोक प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की। 

आयुक्त श्री रवि द्वारा आज कुल 11 मामलों की सुनवाई की गई एवं निवारण हेतु आदेश दिया गया। एक मामले में लोक शिकायत निवारण में लापरवाही बरतने के कारण एक लोक प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई की गयी। आयुक्त श्री रवि ने कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा का वेतन अवरूद्ध करने का आदेश दिया। 
दरअसल आरटीआई मंच बिहार, पोस्ट$ग्राम-बनकट, प्रखंड-अगिऑव, जिला-भोजपुर (आरा) द्वारा भोजपुर जिला अंतर्गत अगिऑव प्रखंड के खोपीरा ग्राम पंचायत अधीनस्थ नरौनी ग्राम के आहर को अतिक्रमणमुक्त कराकर जीर्णोद्धार कराने के बारे में प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के समक्ष परिवाद दायर किया गया था। आयुक्त ने सुनवाई में पाया कि इस मामले में लोक प्राधिकार कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा द्वारा कोई ईमानदार एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। आज की सुनवाई से भी वे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे तथा बिना प्राधिकृत किए कनीय अभियंता को सुनवाई में उपस्थिति हेतु भेजे थे। प्रतिवेदन भी असंतोषजनक एवं अस्पष्ट था। आयुक्त द्वारा इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हुए लोक प्राधिकार कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा का वेतन अवरूद्ध करते हुए स्पष्टीकरण किया गया है। आयुक्त ने कहा कि कार्य के प्रति लापरवाही, लोक शिकायत निवारण के प्रति अरूचि एवं जनहित के मामलों में संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आयुक्त श्री रवि ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। सभी पदाधिकारी सजग रहें। लोक प्राधिकारों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।


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