जिलाधिकारी द्वारा की गई ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन एवं पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की समीक्षा, लक्ष्य के अनुसार कार्य में तेजी लाने का दिया गया निदेश
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना का सफल क्रियान्वयन तथा पंचायत सरकार भवनों का त्वरित गति से निर्माण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता; सभी संबंधित पदाधिकारी इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंः डीएम
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पटना, शुक्रवार, दिनांक 05.07.2024ः जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना का सफल क्रियान्वयन तथा पंचायत सरकार भवनों का त्वरित गति से निर्माण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। वे आज समाहरणालय स्थित सभागार में इस विषय पर आयोजित एक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, पटना श्री तनय सुल्तानिया, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे।
डीएम डॉ. सिंह ने जिला अंतर्गत पंचायती राज विभागाधीन योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से एक-एक कर मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना तथा पंचायत सरकार भवनों के बारे में अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना सुशासन के कार्यक्रम, 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय के तहत ‘‘स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव’’ का महत्वपूर्ण घटक है। इसमें ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध रूप से सोलर स्ट्रीट लाईट लगाया जा रहा है। प्रत्येक ग्रांम पंचायत में 10 तथा प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित किया जाना है। इस प्रकार पटना जिले के 23 प्रखंडों के 309 ग्राम पंचायतों एवं 3,053 वार्ड में 33,620 सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज की समीक्षा में पाया गया कि सोलर स्ट्रीट लाईट हेतु वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध शत-प्रतिशत लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) निर्गत कर दिया गया है। बैंक गारंटी (पीबीजी) के विरूद्ध लगभग शत-प्रतिशत कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। पटना जिला को आवंटित संशोधित लक्ष्य 33,620 के विरूद्ध सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन में उपलब्धि 9,275 है। पूर्व में यह लक्ष्य 12,420 था। निर्गत कार्यादेशों के विरूद्ध लगभग 75 प्रतिशत अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अधिष्ठापन के विरूद्ध 74 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉ. सिंह ने कहा कि जिन-जिन प्रखंडों में सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन की गति धीमी है वहाँ उप विकास आयुक्त विशेष समीक्षा करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्य में तेजी लाएं।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंडों में सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन तथा कार्यशीलता का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन से संबंधित एलओआई, बैंक गारंटी, कार्यादेश एवं भुगतान की प्रक्रिया के साथ-साथ एजेंसियों के कार्य आवंटन के संबंध में सरकार द्वारा संशोधित आदेश निर्गत किया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। एजेंसी को उन्हें आवंटित कार्य के अनुरूप एक ही साथ एलओआई एवं कार्यादेश निर्गत कर दिया जाए। कार्यादेश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर एजेंसी द्वारा बैंक गारंटी (पीबीजी) जिला पंचायत राज पदाधिकारी के यहाँ नियमानुसार जमा कर दिया जाए। कार्यादेश प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर एजेंसी द्वारा सामग्री आपूर्ति की जाएगी। एजेंसी द्वारा आपूरित सामग्री का जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं ब्रेडा के पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण उपरांत एजेंसी को राज्य योजना/षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसित राशि से कुल कार्य मूल्य के 25 प्रतिशत की राशि का भुगतान जिला स्तर से तत्काल कर दिया जाए। सामग्री आपूर्ति के पश्चात निरीक्षण एवं 25 प्रतिशत राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से सात दिनों के अंदर कर दिया जाए। सामग्री आपूर्ति निरीक्षण एवं चयनित स्थलों की सूची प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर एजेंसियों द्वारा अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर दिया जाए। जिन एजेंसियों द्वारा कार्यादेश प्राप्त होने के तीन माह के अंदर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण नहीं किया जाएगा उनके ऊपर 20 प्रतिशत का दंड अध्यारोपित किया जाए। यह दंड 5 प्रतिशत प्रति सप्ताह के विलंब की दर से वसूला जाएगा।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सोलर लाईट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के साथ-साथ प्रावधानों के अनुरूप ससमय भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। सोलर स्ट्रीट लाईट के पाँच वर्ष तक रख-रखाव की जिम्मेदारी अधिष्ठापन एजेंसी की है। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अधिष्ठापित किए गए सोलर लाईट की फंक्शनिंग पर नजर रखे। सार्वजनिक हित हेतु इसकी उपयोगिता सुनिश्चित रहनी चाहिए। सोलर लाईट के खराब होने की स्थिति में एजेंसियों को अनुरक्षण की विधि एवं टाईमलाइन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
डीएम डॉ. सिंह ने उप विकास आयुक्त को सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन में प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने का निदेश दिया ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य को ससमय पूरा किया जा सके।
डीएम डॉ. सिंह द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में प्रगति की समीक्षा की गई। पटना जिला में निर्मित पंचायत सरकार भवनों की संख्या 54 तथा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की संख्या 12 है। मार्च, 2025 तक 112 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व में 121 भवनों के लिए भूमि चिन्हित की गई थी। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलएईओ) द्वारा निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गई संख्या 31 के विरूद्ध 26 का सीमांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भवन निर्माण विभाग (बीसीडी) द्वारा निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गई संख्या 81 के विरूद्ध 64 का सीमांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सीमांकन कार्य हेतु कुल शेष भूमि की संख्या 22 है। जिलाधिकारी डॉ. सिंह ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया कि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु लक्ष्य के अनुरूप भूमि चयन के लंबित कार्यों को अभियान चलाकर शीघ्र निष्पादित करें। जिन पंचायतों में मानक के अनुरूप सरकारी जमीन नहीं है वहाँ अंचलाधिकारी से इस आशय के प्रमाण-पत्र के आधार पर विहित विधि का अनुपालन करते हुए भू-अर्जन की प्रक्रिया आंरभ की जाएगी। डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण शीघ्र पूरा करें।
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