जिलाधिकारी, पटना का नाम एवं पदनाम अनधिकृत रूप से उपयोग करने के कारण सगुना मोड़ स्थित *किया शोरूम* के प्रबंधक सहित 2 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
(१) जिलाधिकारी, पटना का नाम एवं पदनाम अनधिकृत रूप से उपयोग करने के कारण सगुना मोड़ स्थित *किया शोरूम* के प्रबंधक सहित 2 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी स्थानीय खगौल थाना में कार्यपालक दंडाधिकारी, दानापुर के आवेदन पर दर्ज किया गया है।
(२) दरअसल आज व्हाट्सएप पर कार्यपालक दंडाधिकारी को एक मैसेज आया जिसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि अमर ज्योति किया के सगुना मोड़, रेडियंट पब्लिक स्कूल के नजदीक शोरूम का उद्घाटन 5 अगस्त, 2024 को होना है। इसके आमंत्रण कार्ड में जिलाधिकारी, पटना का नाम एवं पदनाम मुख्य अतिथि के तौर पर लिखा है। इस संबंध में जिलाधिकारी, पटना से किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि आम जनता को भ्रम में रखकर धोखाधड़ी की मंशा से जिलाधिकारी का नाम एवं पदनाम मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रण कार्ड पर अंकित किया गया है।
(३) इस प्रकरण में अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर द्वारा जांच की गई।
(४) जांच के बाद शोरूम के प्रबंधक सहित 2 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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