बिहार राज्य शिया वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफ़ज़ल अब्बास पर उन्हीं के प्रशासी पदाधिकारी ने गंभीर आरोप लगा कर त्याग पत्र दे दिया ।जो सरकार के लिए चिन्ता का विषय है ।

बिहार राज्य शिया वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफ़ज़ल अब्बास पर उन्हीं के प्रशासी पदाधिकारी ने गंभीर आरोप लगा कर त्याग पत्र दे दिया ।जो सरकार के लिए चिन्ता का विषय है ।

बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, हज भवन, पटना।

विषयः बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी (संविदा) पद से त्याग पत्र देने के संबंध में। महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी पद से दिनांक 31.12.2023 को सेवानिवृत्त हो गया। बोर्ड संकल्प सं0-5 दिनांक 30.05.2023 सह पठित पत्रांक 858 दिनांक 22.06.2023 एवं बोर्ड संकल्प सं0-15 (1) दिनांक 13.12.2023 सह पठित पत्रांक 1497 दिनांक 29.12.2023 के आलोक में प्रशासी पदाधिकारी (संविदा) के पद पर बोर्ड में कार्यरत हुँ।

बोर्ड संकल्प सं०-5 दिनांक-30/5/2023 के द्वारा मेरे कार्य कुशलता को देखते हुए सेवानिवृत्त उपरान्त मुझे संविदा पर रखा गया ताकि मैं अपने कार्य अनुभव के आलोक में बोर्ड के कार्य का निष्पादन करू। बोर्ड संकल्प निम्न है:-

"Cosidering the minimal and non availability of working hand in the office of the Board under its statutory resolved that Sri. S. Arif Raza who is a Senior Officer/ Employee having long experience in discharge of his official function be appoint on contract basis"

मैं बोर्ड के निर्णय का आदर सम्मान करते हुए बोर्ड में कार्यरत रहा। परन्तु बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना है कि जिस कार्य हेतु मुझे नियुक्त किया गया वे सेवा मुझ से नहीं लिया गया और उपस्थापित

संचिकाओं से भी अनभिज्ञ रहा। जिस कारण बहुत से कार्य वक्फ अधिनियम / नियमावली के विरूद्ध हो गए । अभीलेख से प्राप्त जानकारी के आलोक में मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि कार्यालय छोड़ने से पहले भवदीय को सभी महत्वपूर्ण मामले से अवगत करा दूँ ।

1. वक्फ अधिनियम / नियमावली के विरूद्ध बहुमूल्य वक्फ सम्पत्ति का NOC निर्गत किया गया ।

2. करीब 20 वक्फ इस्टेट से अधिक वक्फ सम्पत्तियों पर करीब 125 अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52 एवं 54 की कार्रवाई चलने के बाद बेगैर किसी कारण कार्रवाई रूक गई

जिस कारण करीब 50 करोड़ से अधिक मुल्य के वक्फ सम्पत्ति पर आज भी अतिमणकारी का कब्जा है। करोड़ों रूपया मूल्य के वक्फ सम्पत्ति पर बोर्ड द्वारा दावेदारी नहीं किया गया और लगातार अनदेखी हो रही है। 3.

4. बोर्ड के निर्णय के बावजूद चार पाँच जिलों में Dead Body Freezer उपलब्ध नही कराया गया ।

5 बोर्ड के सीधे नियंत्रण वाले वक्फ इस्टेट का बकाया किराया करीब एक करोड हो गया है। जिसकी वसूली नहीं की जा रही है।

6. रमजानुल मोबारक में गरीबों के बीच रमजान कीट का वितरण नहीं किया गया।

7. मस्जिद के इमाम एवं मोअज्ज़िन के वजीफे का भुगतान करीब एक वर्ष से नहीं हुआ है।

8.शिया गरीब बच्चियों के शादी में वित्तीय मदद अब नहीं दिया जा रहा है।

9 कई नये वक्फ इस्टेट के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन की संचिका लम्बित है।

10. वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 46 एवं 44 के आलोक में वक्फ इस्टेट के इस्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट एवं बजट प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

11. वक्फ इस्टेट के Annuity का भुगतान कराना की संचिका लम्बित है।

12. आदेश निर्गत होने के बावजूद एक वर्ष से वक्फ इस्टेट के आमदनी एवं सम्पत्ति इत्यादि का भौतिक जाँच नहीं कराया जा रहा है। कुछ वक्फ इस्टेट के भौतिक जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई लम्बित है।

13. वक्फ इस्टेट का ऑडिट वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 47 के आलोक में नहीं हो रहा है।

14. सभी कल्याणकारी कार्य जो बोर्ड द्वारा किये जा रहे थे सभी रूक गए हैं।

15. दो दर्जन से अधिक यक्फ इस्टेट ऐसे हैं जिसमें ना कोई मोतवल्ली है और ना ही प्रबंधन समिति है जिस कारण उसकी सम्पत्ति नष्ट हो रही है।

16. माननीय न्यायालय में लम्बित वादों के मोनीटरिंग कार्यालय द्वारा ठीक ढंग से नहीं हो रहा है एवं बोर्ड अधिवक्ता को वाद से संबंधित उपयुक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ बाद में फैसला बोर्ड के हित में नहीं हुआ है।

17. वक्फ इस्टेट के सेस (Waqf Tax) की वसूली नहीं की जा रही है।

18 शिया वक्फ बोर्ड के वक्फ इस्टेट के सम्पत्ति/भूमि के सर्वे की Monitoring नहीं हो रहा है। अगर आवश्यकता हुई तो मै उक्त सभी विन्दुवार मामले को बोर्ड में उपलब्ध अभिलेख से सिद्ध कर दूर्गों ।

वक्फ टैक्स की वसूली नहीं होने और नये वक्फ इस्टेट के पंजीयन लम्बित रहने के कारण शिया वक्फ बोर्ड के अस्तित्व पर खतरा है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 13(2) का अवलोकन किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त दर्जनों और मामले है जिससे भवदीय को अवगत कराउँगा ।
वर्तमान मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय को सुचारू रूप से संचालित हेतु प्रयासरत है परन्तु कार्यर्यालय अभी अकार्यरत हो चुका है इस तरह के माहौल और वातावरण में किसी कार्य का निष्पादन होना और कार्य करना कठिन है। में भवदीय और बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / कर्मचारियों का आभारी हूँ कि उनके साथ कार्यालय में अच्छे वातावरण में कार्य किया। मेरी दुआ है कि सभी कर्मी पूरी निष्ठा एवं इमान्दारी के साथ कार्यालय का कार्य करते रहें और स्वस्थ्य रहें। अगर मेरे द्वारा कभी भी जाने अंजाने में किसी को मुझसे या मेरी बातों से कोई तकलीफ हुई हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हुँ। इन्हीं शब्दों के साथ में शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासी पदाधिकारी (संवीदा) पद से अपना त्याग-पत्र दे रहा हूँ। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि मेरे त्याग-पत्र को स्वीकार करने की कृपा

की जाए।

आपका विश्वासी 6.24 (सैयद आरिफ रज़ा)

प्रशासी पदाधिकारी (संविदा) बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड पटना ।

प्रतिलिपि सचिव, अल्पसंख्यक कलयाण विभाग, बिहार सरकार प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, शिया वक्फ बोर्ड, पटना

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

20.6.14 (सैयद आरिफ रज़ा)

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार

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