डीएम व एसएसपी ने लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 की तैयारियों की समीक्षा की

डीएम व एसएसपी ने लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 की तैयारियों की समीक्षा की

 

132 एसएसटी एवं 42 फ्लाईंग स्कवायड लगातार क्रियाशील रहेगा; मतदाताओं को प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को विफल किया जाएगाः डीएम व एसएसपी ने कहा

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स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताः डीएम  व एसएसपी

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पदाधिकारियों को अन्तर्कोषांगीय समन्वय स्थापित कर निर्वाचन सफलतापूर्वक कराने का डीएम ने दिया निदेश

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पटना, शनिवार, दिनांक 16.03.2024ः  जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना श्री शीर्षत कपिल अशोक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा ने कहा है कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण माहौल में सम्पन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। अधिकारीद्वय आज सायं समाहरणालय स्थित सभागार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों के अनुरूप आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराएंगे। निदेशों की अवहेलना या उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 


जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 132 स्थैतिक निगरानी दल(एसएसटी) एवं 42 फ्लाईंग स्कवायड (एफएस) लगातार क्रियाशील रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार एफएस निर्वाचन की घोषणा की तिथि से तथा एसएसटी अधिसूचना की तिथि से कार्यरत रहेगा। चुनाव के दरम्यान वीडियो सर्विलान्स टीम भी निरंतर सक्रिय रहेगा। सेक्टर दण्डाधिकारी, उत्पाद विभाग की टीम, वीडियो व्यूइंग टीम भी सतत क्रियाशील रहेगा। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी प्रयासों को उड़न दस्ता (फ्लाईंग स्क्वायड) तथा स्थैतिक निगरानी दल द्वारा विफल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आईपीसी की धारा 171(ख) और धारा 171(ग) के अंतर्गत अपराध है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों, नोडल पदाधिकारियों तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, विधि-व्यवस्था संधारण, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता, पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण, पोर्टल पर प्रविष्टि, मतदान कर्मियों के लिए वाहनों की व्यवस्था सहित सभी बिन्दुओं पर एक-एक कर समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया।


जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव का हर एक चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नाम निर्देशन, संवीक्षा, अभ्यर्थिता वापसी, मतदान, मतगणना सहित निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।


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जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में संलग्न सभी पदाधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रतिनियुक्ति की तारीख से निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाते हैं और तदनुसार उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कार्यरत रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि *सभी पदाधिकारी न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे बल्कि लोगों के बीच उनकी कार्य निष्पक्षता परिलक्षित* भी होनी चाहिए। ==========================


जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अन्तर्कोषांगीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने का निदेश दिया।


डीएम ने असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि भेद्य मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


जिलाधिकारी ने वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को वाहनों की आवश्यकता का आकलन कर निर्वाचन कार्य के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया। कार्मिक कोषांग द्वारा चुनाव के लिए कार्मिकों की आवश्यकता एवं उपलब्धता का आकलन कर नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निर्वाचन कार्य में संलग्न हरएक पदाधिकारी एवं कर्मी को वृहत प्रशिक्षण देने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का त्रुटिरहित, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के योग्य बनाता है। 

जिलाधिकारी ने मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित रखने का निदेश दिया। सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युत, साईनेज, हेल्पडेस्क आदि की व्यवस्था रहनी चाहिए। उन्होंने सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) गतिविधियों के तहत मतदाताओं के बीच वृहत स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने का निदेश दिया। 


जिलाधिकारी ने चुनाव में अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर लगातार नजर रखने का निदेश दिया। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा प्रचारित/प्रकाशित किए जाने वाले प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/सोशल मीडिया/वीडियो वैन से संबंधित प्रचार सामग्रियों को आदर्श आचार संहिता के मानकों के अनुसार एमसीएमसी द्वारा प्रकाशन के पूर्व जाँच एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। 


जिलाधिकारी ने जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आयोग द्वारा प्रदत्त विभिन्न पोर्टल/मोबाईल एप पर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गतिविधियों से संबंधित डिजिटल कार्य को ससमय करने का निदेश दिया।


जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पदाधिकारी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। 



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