जिलाधिकारी के निदेश पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा तेज़ी से कार्रवाई की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक से मुआवजा हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा का प्रथम किस्त आज भुगतान कर दिया गया।

जिलाधिकारी के निदेश पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा तेज़ी से कार्रवाई की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक से मुआवजा हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा का प्रथम किस्त आज भुगतान कर दिया गया।


 पटना, शनिवार, दिनांकः 13.01.2024

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फुलवारीशरीफ़ थानान्तर्गत हिन्दुनी गाँव में दिनांक 08.01.2024 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर जिलाधिकारी, पटना द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया गया कि पीड़ित परिवारों को प्रावधानों के अनुसार हर सहायता शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


दो बच्चियों में एक की मृत्यु हो गई है तथा एक एम्स में इलाजरत है।


जिलाधिकारी के निदेश पर जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा तेज़ी से कार्रवाई की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक से मुआवजा हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा का प्रथम किस्त आज भुगतान कर दिया गया। 


जिलाधिकारी द्वारा मृतिका की आश्रिता माँ को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 8,25,000/- (आठ लाख पच्चीस हजार) रुपया की राशि अनुमान्य सहायता के तौर पर उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत किया गया है। तत्काल सहायता के तौर पर प्रथम किस्त के रूप में ₹ 4,12,500/- (चार लाख बारह हजार पाँच सौ) का मुआवजा भुगतान चेक के माध्यम से पीड़ित परिवार को आज कर दिया गया। यह वरीय पुलिस अधीक्षक से मुआवजा हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृत किया गया है। चार्जशीट के बाद शेष राशि ₹ 4,12,500/- (चार लाख बारह हजार पाँच सौ) प्रदान किया जाएगा। 

जिलाधिकारी द्वारा एम्स में इलाजरत बच्ची के परिवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपया की राशि अनुमान्य सहायता के तौर पर उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत किया गया है। तत्काल सहायता के तौर पर प्रथम किस्त के रूप में ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हज़ार) का मुआवजा भुगतान चेक के माध्यम से पीड़ित परिवार को कर दिया गया है। यह वरीय पुलिस अधीक्षक से मुआवजा हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृत किया गया है। चार्जशीट एवं कन्विक्शन के बाद शेष राशि प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा एम्स प्रशासन से भी बच्ची के समुचित इलाज का अनुरोध किया गया है।


जिलाधिकारी ने कहा कि भविष्य में भी प्रावधानों के अनुसार सभी सहायता प्रदान की जाएगी। पटना पुलिस द्वारा इस मामले में समुचित कार्रवाई की जा रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम तथा भा. द. वि.  की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जिसके द्वारा काण्ड में संलिप्त एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य को गिरफ़्तार करने तथा अग्रतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

 

जिलाधिकारी ने कहा कि इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

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