जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज जिला-स्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण न्यास समिति की बैठक हुई। सदस्य-सचिव-सह-अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना द्वारा एजेंडावार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
समिति के सदस्यों ने बैठक में ‘‘बिहार अपराध पीड़ित कल्याण न्यास नियमावली, 2013’’ के नियम संख्या-06 के प्रावधानों के आलोक में विचार किया तथा समिति द्वारा आवश्यक निर्णय लिया गया।
सम्यक विचारोपरांत कुल 45 वादों के 65 बंदियों के अपराध से पीड़ित 55 परिवारों के कल्याण हेतु लाभार्थियों को ₹ 3,76,785/-(तीन लाख छिहतर हजार सात सौ पच्चासी) की राशि के भुगतान के लिए राज्य-स्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण न्यास समिति को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
ज़िलाधिकारी ने निदेश दिया कि जो सश्रम बंदी वर्तमान में कारा में संसीमित हैं उनके द्वारा भविष्य में अर्जित राशि से निर्धारित मानक के अनुसार कटौती के उपरांत कुल संचयात्मक राशि संबंधित एवं चिन्हित पीड़ित परिवार को भुगतान किए जाने का प्रस्ताव नियमानुसार जिला-स्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण न्यास समिति के विचारार्थ ससमय रखा जाए।
इस बैठक में जिलाधिकारी के साथ समिति के सदस्य-सचिव अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर एवं सदस्यगण यथा जिला लेखा पदाधिकारी, जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी तथा प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
विदित हो कि ‘‘बिहार अपराध पीड़ित कल्याण न्यास नियमावली, 2013’’ के नियम संख्या-06 के प्रावधानों के तहत बंदियों द्वारा किए गए श्रम के आलोक में एक नियत पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाता है और उसी राशि के अन्तर्गत एक निर्धारित अंश की राशि अपराध से पीड़ित परिवार के कल्याणर्थ जमा की जाती है। इसी संचित राशि से पीड़ित परिवार के लाभार्थी को भुगतान किए जाने के उद्देश्य से भुगतेय राशि की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है। जिला-स्तरीय समिति से प्रस्ताव/अनुशंसा पर राज्य-स्तर पर गठित समिति द्वारा विचारोपरांत लाभार्थी को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है।
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