डीएम व एसएसपी ने कहा:  निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करें; असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्ती से निपटें

डीएम व एसएसपी ने कहा: निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करें; असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्ती से निपटें


विधि-व्यवस्था के मद्देनजर पटना शहर को 13 जोन में  बाँटा गया है

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किसी भी तरह की संदेहास्पद सूचना जिला नियंत्रण कक्ष एवं आपात नम्बर सेवा 112 पर तुरत दें: डीएम व एसएसपी

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आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखने, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करने तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करने का डीएम व एसएसपी ने दिया आदेश

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विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 645 स्थानों पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई; सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करने का दिया गया निदेश

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उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुगम यातायात एवं सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता; सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंः डीएम व एसएसपी

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पटना, शुक्रवार, दिनांक 20.10.2023ः- जिला पदाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा ने कहा है कि दुर्गापूजा, 2023 के अवसर पर उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुगम यातायात तथा  सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी संयुक्त जिलादेश में वर्णित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। अधिकारीद्वय आज श्रीकृष्ण स्मारक भवन में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों, थानाध्यक्षों एवं अन्य को संबोधित कर रहे थे। 


विदित हो कि इस वर्ष दुर्गापूजा का त्योहार दिनांक 15.10.2023 को कलश स्थापना के साथ प्रारंभ हो गया है। दिनांक 21, 22 एवं 23 अक्टूबर को क्रमशः सप्तमी, महाअष्टमी एवं महानवमी मनाया जाएगा। 24 अक्टूबर को दशहरा (विजयादशमी) है। 


डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि दुर्गापूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु प्रशासन पूर्णतः प्रतिबद्ध है। विधि-व्यवस्था के मद्देनजर पटना शहर को 13 जोन में विभाजित करते हुए दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति की गई है। दुर्गापूजा/मूर्ति विसर्जन के अवसर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पटना शहरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर 4 क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) को तैनात किया गया है। जेपी गंगा पथ पर विशेष चौकसी बरती जाएगी। बाइकर्स गैंग के विरूद्ध संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष सतत भ्रमणशील रहकर त्वरित कार्रवाई करेंगे। 

  

पटना जिला में 645 (छः सौ पैतालीस) स्थानों पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ सशस्त्र बल तथा लाठी बल को भी लगाया गया है। अधिकारीद्वय द्वारा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। पटना सदर अनुमंडल में 178 स्थानों, पटना सिटी अनुमंडल में 91 स्थानों, दानापुर अनुमंडल में 74 स्थानों, बाढ़ अनुमंडल में 139 स्थानों, मसौढ़ी अनुमंडल में 86 स्थानों तथा पालीगंज अनुमंडल में 77 स्थानों पर दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को क्षेत्रीय आवश्यकता का आकलन करते हुए अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया है।


डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि प्रतिनियुक्ति का मुख्य उद्देश्य आम जनता को असुविधाओं से बचाना है। अतः सभी दंडाधिकारी एव पुलिस पदाधिकारी दृढ़ता परन्तु विनम्रतापूर्वक अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।   


डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय पहुँच जाएंगे तथा त्योहार के शांतिपूर्ण ढंग से समाप्ति तक मुस्तैद रहेंगे।


जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 46 सुरक्षित दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पटना सिटी नियंत्रण कक्ष में 09 दण्डाधिकारियों एवं दानापुर अनुमंडल नियंत्रण कक्ष में 39 दण्डाधिकारियों को सुरक्षित रखा गया है।


डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निदेश देते हुए कहा कि कहा कि:-


1. त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस, विसर्जन जुलूस इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।


2. पूजा आयोजन हेतु शत-प्रतिशत अनुज्ञप्ति निर्गत कराना/नवीकरण कराना अनिवार्य है।


3. आपदा प्रबंधन विभाग के गाईडलाईन के अनुसार पूजा पंडालों का निर्माण एवं संचालन सुनिश्चित  किया जाना अनिवार्य है।  


4. आयोजकों के द्वारा पंडालों के पास सीसीटीवी/वीडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी। 


5. आयोजकों द्वारा अग्निशमन की ठोस व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। 


6. सभी पूजा पंडालों में अस्थायी विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित रहनी चाहिए


7. भीड़ प्रबंधन हेतु लाउडस्पीकर की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए


8. आपत्तिजनक स्लोगन कार्टून इत्यादि पर रोक है।


9. किसी भी प्रवाह में मूर्ति विसर्जन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगया गया है।  मूर्ति का विसर्जन अस्थायी तालाब में ही किया जाना है। 


10. आतिशबाजी पर रोक है। 


11. डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। 


 

डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा अनुमंडलवार तैयारियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं एवं नियमित समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारीद्वय के निर्देश पर सभी स्तरों पर ससमय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। सभी पदाधिकारी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतेंगे, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे तथा विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण सुनिश्चित करेंगे।


डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा है कि अफवाह फैलानेवालों के विरूद्ध त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता, निरोधात्मक एवं सुरक्षामूलक कार्रवाई की जाएगी। भा.दं.वि. की धारा 107/113 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सतत क्रियाशील रखेंगे।


डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि सीसीटीवी, वीडियोग्राफी एवं ड्रोन के माध्यम से भी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।  

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि लाउडस्पीकर की नियमानुसार सशर्त अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के समय ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख अनुज्ञप्ति में करेंगे। रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक है। डीजे पर किसी भी परिस्थिति में पूर्ण प्रतिबंध है। पूजा स्थलों पर अश्लील या भड़काउ गाना बजाना प्रतिबंधित है।  


डीएम डॉ.सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सूचना 24x7 जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष संख्या  0612-2219810/2219234) एवं आपात नम्बर सेवा 112 पर तुरत दें।  जिला स्तर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकतानुसार पुलिस नियंत्रण कक्ष से भी मोबाईल नम्बर 9470001389 एवं डायल-100 पर भी सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।


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जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974; बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में वर्णित प्रावधानों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन अनिवार्यः डीएम

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डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि पंडाल का निर्माण तथा प्रतिमा विसर्जन हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। बिहार (पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। इसके तहत मूर्ति की अधिकतम ऊँचाई 20 फीट तथा ऊपरी संरचना की ऊँचाई 40 फीट तक ही सीमित रखा जाना है। 


डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार मूर्ति विसर्जन कृत्रिम तालाबों में होगा। किसी भी प्रवाह में मूर्ति विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मूर्ति विसर्जन के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुसार मूर्तियों के विसर्जन से पहले जैव-विघटनीय सामग्रियाँ निपटान के लिए अलग से एकत्र की जाए। सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पूजा समितियों को उनके इस दायित्व से अवगत करा दिया गया है। डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि सभी एसडीओं एवं एसडीपीओ जुलूस मार्गों का सत्यापन कर लें। यदि मार्ग में कोई बाधा है तो उसका ससमय समाधान करें। जुलूस मार्ग एवं घाटों को अतिक्रमणमुक्त रखें।


डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि विसर्जन जुलूस एवं विसर्जन स्थल पर आतिशबाजी पर रोक है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इसका अनुपालन कराएंगे।


दुर्गापूजा के आयोजन के क्रम में जनहित एवं आम जनता की व्यापक सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक दिशा-निर्देश दुर्गापूजा के आयोजकों/व्यवस्थापकों को दिये गये हैं जो निम्नलिखित हैः-


1. पूजा पंडाल में विधिवत विद्युत सम्बद्धता अवश्य लें एवं पंडाल का निर्माण विद्युत तारों से सुरक्षित दूरी पर ही करें जिसे विद्युत अधिनियमों का उल्लंघन नहीं हो।


2. पंडालों की मजबूती का विधिवत जाँच करायी जाए। ठोसता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायें।


3. पूजा पंडाल के निर्माण में अग्नि सुरक्षा नियमों एवं मानकों का अनुपालन किया जाए।


4. पंडाल निर्माण के संबंध में सड़क, जलापूर्ति निकासी, टेलीफोन, बिजली के केबुल तथा सरकारी एवं लोक सम्पत्ति को क्षति न पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाय।


5. पंडाल निर्माण के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाय कि यातायात व्यवस्था प्रतिकूल ढंग से प्रभावित नहीं हो। वाहनों का परिचालन सजावटों के कारण प्रभावित न हो।


6. ध्वनि प्रदूषण यथा लाउडस्पीकर के संबंध में नियमों का अनुपालन किया जाय।


जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तथा इसकी अनुपालन न होने की स्थिति में सभी क्षतियों एवं परिणामों की जिम्मेवारी आयोजकों/व्यवस्थापकों/समितियों की होगी। विधिवत निर्माण हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बद्ध विभाग से प्राप्त कर लेना आवश्यक है।


नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि दुर्गापूजा में स्वच्छता पर विशेष जोर रहेगा। विसर्जन के लिए पूजा पंडाल ईको-फ्रेंडली तरीका अपनाएँगे। 


डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि पूजा पंडालों में भीड़ की गतिविधियों पर सीसीटीवी से नजर रखा जाएगा। मूर्ति विसर्जन हेतु कृत्रिम घाटों का निर्माण हो रहा है। विसर्जन जुलूस एवं विसर्जन स्थल पर आतिशबाजी पर रोक है। विसर्जन के दिन नदी में बिना अनुमति के नाव परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपदा प्रबंधन तंत्र पूर्णतः सक्रिय है। एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है।


डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/थानाध्यक्ष/सीओ/एसडीओ/एसडीपीओ की विशेष जिम्मेवारी है। थानाध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों को आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर विधि-व्यवस्था संधारण को सफल बनाने का निदेश दिया गया है। थानाध्यक्ष अपने-अपने इलाके में विधि-व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। 


* दुर्गापूजा के अवसर पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। महाप्रबंधक, पेसू शहरी क्षेत्रों में तथा अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।


* यातायात पुलिस अधीक्षक उत्कृष्ट यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही तैयार किए गए यातायात प्लान को आम जनों की सुविधा के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएंगे। 


* दुर्गापूजा के अवसर पर आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ एम्बुलेंस सिविल सर्जन प्रतिनियुक्त करेंगे। 


* जिला अग्निशमन पदाधिकारी, पटना को निर्देशित किया गया कि दुर्गापूजा के अवसर पर आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु  फायर दस्ता  प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।


सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के पूर्ण प्रभार में रहेंगे। श्री वैभव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य पटना, श्री संदीप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी पटना, श्री राजेश कुमार, नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी पटना एवं श्री हेमन्त कुमार, अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु सम्पूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विधि व्यवस्था संधारण हेतु श्री सैयद इमरान मसूद, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण वरीय प्रभार में रहेंगे।


डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि दुर्गापूजा शांति एवं सौहार्द्र का पर्व है। इससे आपसी भाईचारा का मार्ग प्रशस्त होता है। 


डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को तन्मयता से कर्तव्य-निर्वहन करने का निदेश दिया है।

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